Begin typing your search above and press return to search.
ताजा खबरें

केरल हाईकोर्ट ने कहा, हाईवे किनारे से संपत्ति का गेट नहीं, शराब की दुकान तक मानी जाए दूरी [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network
17 Aug 2017 1:42 PM GMT
केरल हाईकोर्ट ने कहा, हाईवे  किनारे से संपत्ति का गेट नहीं, शराब की दुकान तक मानी जाए दूरी [निर्णय पढ़ें]
x

नेशनल हाईवे के 500 मीटर तक शराब की बिक्री के मामले में केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि  ये दूरी हाईवे के बाहरी किनारे से शराब की दुकान तक मापी जाएगी ना कि संपत्ति के गेट से जहां दुकान बनी है।

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि कहीं कोई लग्जरी होटल या रिसॉर्ट स्टेट या नेशनल हाईवे के किनारे 100 एकड जमीन में बना है और इसकी दूरी हाईवे के बाहरी किनारे से संपत्ति के गेट तक मानी जाए तो भले ही शराब की दुकान या आउटलेट दूसरे कोने में क्यों ना हो, शराब का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। इसी तरीके से संपत्ति के भीतर से ही शराब आउटलेट के लिए कोई आनेजाने का रास्ता दिया जाए तो उसे रोड/ पैथवे/ गली/ लेन का नाम नहीं दिया जा सकता जिन्हें आमतौर पर जनता इस्तेमाल करती है।

दरअसल हाईकोर्ट केरल सरकार के सुप्रीम कोर्ट के हाईवे से 500 मीटर दूरी तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर तैयार नियम के नोट पर सुनवाई कर रहा था। इस नोट के मुताबिक 500 मीटर की दूरी गेट से गेट तक मापी जानी चाहिए और उसे रोड/ पैथवे/ गली/ के आधार पर माना जाना चाहिए जिन्हें आमतौर पर जनता इस्तेमाल करती है।

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि हमें इस बात में कोई संदेह नहीं कि ये आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एेसे परिणामों के बारे में नहीं सोचा होगा। अगर सरकार के नोट के पैमाने को सुप्रीम कोर्ट के 500 मीटर के दायरे को आधार मान लिया जाए तो इसके हास्याप्रद परिणाम होंगे और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सिंगल जज के फैसले को पलटते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हाईवे के किनारे से दूरी मापी जाए और अगर शराब की दुकान या आउटलेट आदेश के मुताबिक 500 मीटर से अधिक दूरी पर है तो ये तो न्यायिक परीक्षा में सफल होता है।


 
Next Story