फिरौती के लिए अपहरण और हत्या मामले में दो दोषियों की फांसी की सजा मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने बरकरार रखा
LiveLaw News Network
14 Aug 2017 4:07 PM GMT

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने फिरौती के लिए अपहऱण और हत्या मामले में दोषियों की फांसी की सजा को कन्फर्म किया है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने दो शख्स के फांसी की सजा को बहाल रखा है। इन दोनों ने 15 साल के लड़के को 50 लाख रुपये फिरौती के लिए अपहरण किया औऱ पैसे नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर दी थी।
राजेश उर्फ राकेश और राजा यादव को हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई जबकि तीसरे दोषी ओम प्रकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 26 मार्च 2013 को रात के 9 बजे अजीत पाल उम्र बॉबी होली के त्यौहार के मौके पर होने वाली होलिका दहन के लिए घर से गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। इसके बाद उसकी मां और अन्य ने गुरुद्वारा आदि जगहों पर उसकी तलाश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद 27 मार्च 2013 को लड़़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ये मामला जबलपुर जिले का है।
बाद में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके बयान के आधार पर लड़के का शव बरामद किया गया। आरोपियों ने फिरौती की रकम नहीं मिलने के बाद इस हत्या को अंजाम दिया था।
हाई कोर्ट की खंडपी़ड के जस्टिस एसके सेठ औऱ जस्टिस एचपी सिंह ने फांसी की सजा को कन्फर्म करते हुए राजेश और राजा यादव की अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि दोषियों के सुधरने का कोई चांस नहीं है। ओम प्रकाश की उम्रकैद की सजा हो हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है।