झारखंड में 12 जिला जजों को अनिवार्य रिटारमेंट, हाईकोर्ट ने लिखा था संदिग्ध आचरण

LiveLaw News Network

13 Aug 2017 3:25 PM IST

  • झारखंड में 12 जिला जजों को अनिवार्य रिटारमेंट, हाईकोर्ट ने लिखा था संदिग्ध आचरण

    झारखंड सरकार ने जिला जज स्तर के 12 जजों को अनिवार्य रिटारमेंट दे दी है। ये कदम झारखंड हाईकोर्ट की उस सिफारिश पर उठाया गया है जिसमें इन 12 जजों के आचरण को संदिग्ध बताया गया था।
    कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव खरे के मुताबिक इन 12 जजों को मुआवजे के तौर पर तीन महीने का वेतन और अदायगी दी गई है।

    रिपोर्ट के मुताबिक जिन जजों को रिटारमेंट दी गई है उनमें जिला एवं अतिरिक्त सेशन जज अनिल कुमार सिंह ( लोहारढागा) गिरीश चंद्रा सिंह ( डाल्टनगंज), गिरजेश कुमार दुबे (गढवा ) , ओमप्रकाश श्रीवास्तव (पाकुर), राजेश कुमार पांडेय (लातेहार) और उमेशानंद मिश्रा (लातेहार) शामिल हैं। इनके अलावा चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राम जियावन ( चाईबासा) और रामजीत यादव ( साहिबगंज ) भी है।

    अन्य में गढवा में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव अशोक कुमार सिंह, गोड्डा फैमिली कोर्ट के नंबर दो प्रिंसिपल जज अरुण कुमार गुप्ता, हजारीबाग लेबर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी राजनंदन राय और गढवा में जिला एवं अतिरिक्त सेशन जज व फास्ट ट्रेक कोर्ट ( रेप केस) के स्पेशल जज यशवंत कुमार साही हैं।

    पिछले महीने लीगली इंडिया ने रिपोर्ट दी थी दिल्ली हाईकोर्ट मे पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल जिला एवं सेशन जज राज कपूर को रिटाटर होने के निर्देश जारी किए थे। निचली अदालत के तीन जजों के रिकार्ड पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट की फुल कोर्ट बैठक में ये निर्णय लिया गया था। खास बात ये है कि जज राज कपूर ने ही यूनिटेक के प्रमोटरों को गिरफ्तारी के अगले दिन ही तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्हें पुलिस ने गुडगांव के एक प्रोजेक्ट में ठगी और धोखाधडी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

    इसके बाद बताया गया कि जून के महीने में दिल्ली हाईकोर्ट के विजिलेंस रजिस्ट्रार ने पटियाला हाउस कोर्ट से सेशन कोर्ट से तीन कंप्यूटर जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजे और फिर ये आरोप लगाया गया कि इस जज के खिलाफ और भी भ्रष्टाचार के आरोप थे और बाद में उन्होंने बिना मतलब जल्दबाजी दिखाते हुए दिल्ली और NCR में निवेशकों के साथ धोखाधडी करने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार बिल्डर को जमानत दे दी।

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