छह लोगों की हत्या मामले में यूपी के शख्स की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
LiveLaw News Network
12 Aug 2017 5:15 AM GMT

यूपी में छह लोगों की हत्या में फांसी की सजा पाए शख्स की फांसी के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।दोषी मदन के खिलाफ छह लोगों की हत्या के मामले में निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी जिसे हाई कोर्ट ने कन्फर्म किया था। सुप्रीम कोर्ट में मदन की ओऱ से विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के अमल पर रोक लगा दी है।
मुजफ्फरनगर इलाके में छह लोगों की हत्या को अंजाम दिया गया था। निचली अदालत ने मदन, सुरेश और ईश्वार नामक आरोपियों को दोषी करार दिया। ईश्वर को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई जबकि बाकी दोनों को फांसी की सजा सुनाई। मामला हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट ने मदन की फांसी को बरकरार रखा जबकि बाकी को उम्रकैद की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने कहा कि मदन ही इस हत्याकांड का मास्टमाइंड था। उसने गंभीर अपराध किया है। इस घटना से पहले भी वह अन्य मामले में उम्रकैद की सजा पा चुका है और फिर उसने छह लोगों की हत्या को अंजाम दिया है। ये घटना स्तब्धकर देने वाली है। समाज को झकझोरने वाली घटना को अंजाम दिया गया। ये अपराध व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि समाज के खिलाफ किया गया अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा के अमल पर रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने मदन की विशेष अनुमति याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए फांसी के अमल पर रोक लगा दी है।