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जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा-370 के संवैधानिक वैधता को चुनौतीः केंद्र और जम्मू कश्मीर राज्य से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

LiveLaw News Network
9 Aug 2017 8:02 AM GMT
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा-370 के संवैधानिक वैधता को चुनौतीः केंद्र और जम्मू कश्मीर राज्य से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को उस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें याचिकाकर्ता ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा दिए जाने के संवैधानिक प्रावधान को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने इसके लिए अनुच्छेद-370 को खत्म किए जाने की मांग करते हुए उसके संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र औऱ जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता कुमारी विजयलक्ष्मी झा की ओऱ से अर्जी दाखिल की गई है।

याचिकाकर्ता के वकील अनिल कुमार झा ने दलील दी कि अनुच्छेद-370 का प्रावधान अस्थायी प्रावधान था। राज्य संवैधानिक सभा के भंग होने के बाद ये प्रावधान खत्म हो गया। लेकिन अभी भी राष्ट्रपति या फिर संसद की मंजूरी के बिना ये प्रावधान  बदस्तूर जारी है। देखा जाए तो संविधान के प्रति ये धोखा है। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। साथ ही याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद-370 को इस तरह सेजारी रखना संप्रभुता और एकता के खिलाफ है। 17 नवंवबर 1956 की घोषणा निरस्त है और ये संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि 1952 के दिल्ली एग्रीमेंट के तमाम घोषणाओं को अवैध घोषित किया जाए और उसे असंवैधानिक करार दिया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद-370 का जारी रहना संविधान के खिलाफ है क्योंकि ये अस्थायी प्रावधान था।

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