गीतकार के दावे को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया [निर्णय पढ़ें]
LiveLaw News Network
4 Aug 2017 9:30 PM IST
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने उस याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है जिसमें एक गीतकार ने कहा है कि उसके गाने हंस मत पगली प्यार हो जाएगा का इस्तेमाल अक्षय कुमार की रिलीज होने वाली फिल्म, टॉयलेट-एक प्रेम कथा, में इस्तेमाल हुआ है।
नवीन जोशी की ओऱ से इस मामले में अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि हंस मत पगली के बोल से मुखड़ा लिखा था ये स्क्रीन राइटर्स असोसिएशन के तहत रजिस्टर्ड है लेकिन इसका इस्तेमाल किया गया है जो कॉपीराइट्स का उल्लंघन है।
वहीं मामले में प्रतिवादी फिल्म प्रोडक्शन की ओर से ऑब्जेक्शन उठाया गया और कहा गया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता इस मामले में सिविल शूट फाइल कर सकते हैं और साक्ष्य पेश कर सकते हैं। हाई कोर्ट की जस्टिस वंदना कासरेकर ने कहा कि इस मामले में दोनों तरफ से मेरिट पर बहस हुई है लेकिन प्रतिवादी ने बुनियादी ऑब्जेक्शन किए हैं और हम नहीं समझते कि इस मामले में हम मेरिट पर अभी सुनवाई करें। ऐसे में अर्जी खारिज की जाती है।
Next Story