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सुप्रीम कोर्ट ने दी ओसीआई आवेदकों को एमबीबीएस में दाखिला के लिए काउंसलिंग में भाग लेने की इजाजत [आदेश पढ़ें]

LiveLaw News Network
3 Aug 2017 2:10 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने दी ओसीआई आवेदकों को एमबीबीएस में दाखिला के लिए काउंसलिंग में भाग लेने की इजाजत [आदेश पढ़ें]
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सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस में दाखिला लेने के इच्छुक 10 आवेदकों को दूसरी काउंसलिंग में भाग लेने की इजाजत दे दी है। ये ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड होल्डर हैं और नीट का एग्जाम पास किया है। काउंसलिंग 17 अगस्त को होगी।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये स्टूडेंट नीट क्वालिफाई हैं और ये एनआरआई की तरह माने जाएंगे और इनका 2017-18 बैच के लिए एमबीबीएस में दाखिला हो सकता है। इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।

कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने विशेष अनुमति याचिका दायर की है और कहा है कि ओसीआई और इंडियन ओरिजिन में फर्क है और इस बारे में नियम तय है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आंतरिम आदेश में आवेदक स्टूडेंट्स को दूसरी काउंसलिंग में भाग लेने की इजाजत दे दी है। अदालत ने कहा कि कर्नाटक सरकार आदेश को सही तौर पर पालन करे। आवेदक के वकील को इस बात की इजाजत है कि वह मामले को कोर्ट में उठा सकता है। किसी और आवेदकों की गुहार को अब नहीं सुना जाएगा और हाई कोर्ट ऐसी कोई गुहार न सुने जिसने अभी तक अप्रोच नहीं किया है। अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी।

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