माल्या के खिलाफ सजा उनकी अनुपस्थिति में नहींः सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

15 July 2017 8:02 AM GMT

  • माल्या के खिलाफ सजा उनकी अनुपस्थिति में नहींः सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेसमैन विजय माल्या को सजा  देेने के मामले को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है और कहा है कि सरकार जब प्रत्यर्पण कार्रवाई पूरी करा लेगी और उन्हें पेश करेगी तब सजा पर फैसला होगा। विजय माल्या को कंटेप्ट ऑफ कोर्ट मामले में दोषी करार दिया गया था।


    सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कहा कि सरकार की यह ड्यूटी है कि वह विजय माल्या को कोर्ट के सामने पेश करे। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इंडियन हाई कमिशन लंदन में प्रयास कर रही है कि विजय माल्या का प्रत्यर्पण सुनिश्चित हो और उन्हें भारत लाया जा सके।


    अटॉर्नी जनरल ने ये भी कहा कि माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण मामले में ट्रायल 4 दिसंबर से शुरू होगा और सरकार वहां दलील देगी और उन्हें लाने का  प्रयास करेगी।


    सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को 10 मई को कंटेप्ट ऑफ कोर्ट मामले में दोषी करार दिया था और कहा था कि 10 जुलाई को कोर्ट में पेश करे। ताकि सजा पर फैसला हो सके।


    इससे पहले बैंकों के कंसोर्टियम की ओऱ से कहा गया कि माल्या ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है और उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में सही तरह से खुलासा नहीं किया और 40 मीलियन डॉलर अपने बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा पर फैसले के बाद माल्या को पेश होने का मौका दिया जाएगा।
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