एक साल से कम कार्यकाल रहने के बावजूद हो सकता है उप चुनावः गुवाहाटी हाई कोर्ट
LiveLaw News Network
13 July 2017 9:45 PM IST
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी सीट पर मेंबर का कार्यकाल एक साल से कम भी बचा हो तब भी उपचुनाव हो सकता है। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) द्वारा उपचुनाव कराए जाने के मामले में कोई बार नहीं है। हाई कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव आयोग खाली सीट पर उप चुनाव करवा सकता है चाहे कार्यकाल एक साल से कम ही क्यों न बचा हो। चुनाव आयोग के लिए कोई बार नहीं है कि वह एक साल से कम कार्यकाल वाली सीट पर उपचुनाव नहीं करा सकता। हाई कोर्ट के जस्टिस अजीत सिंह और जस्टिस मनोजीत भुयान की बेंच ने उक्त आदेश पारित किया है।
दरअसल चुनाव आयोग ने नागालैंड की 10 वीं नादर्न अनगामी (एसटी) सीट के लिए उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में कांग्रेस ने चुनौती दी थी। सिंगल बेंच के बाद मामला डबल बेंच के सामने आया था।
नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने उपचुनाव के नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। ये सीट 24 मई 2017 को खाली हुई थी। याचिका में कहा गया था कि चूंकि कार्यकाल एक साल से कम बचा हुआ है ऐसे में उपचुनाव की दरकार नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि रिप्रजेंटेशन ऑफ पिपुल एक्ट (जन प्रतिनिधित्व कानून) की धारा151 के मुताबिक जब भी कोई सीट खाली होती है तो उसे छह महीने के भीतर उप चुनाव के जरिये भरा जाना होता है। चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है लेकिन इस कानून में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक साल से कम कार्यकाल रह जाने के कारण चुनाव नहीं हो सकता।