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दागी कर्मियों के नाम उजागर किए जाएंः सीआईसी [ऑर्डर पढें]
LiveLaw News Network
3 July 2017 3:47 PM GMT
![दागी कर्मियों के नाम उजागर किए जाएंः सीआईसी [ऑर्डर पढें] दागी कर्मियों के नाम उजागर किए जाएंः सीआईसी [ऑर्डर पढें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/07/CIC-Cover.jpg)
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सेंट्रल इन्फॉरमेशन कमिशन (सीआईसी) ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह उन कर्मियों व अधिकारियों का डिटेल उजागर करे जिनके खिलाफ विभागीय जांच, विजिलेंस जांच या फिर पुलिस केस पेंडिंग है। सीआईसी ने इस मामले में आदेश पारित करते हुए कहा कि ऐसे डाटा उजागर करने से बेहतर प्रशासन का उद्देश्य पूरा होगा। ये लार्जर पब्लिक इंट्रेस्ट का सवाल है और इससे पब्लिक इंट्रेस्ट का उद्देश्य पूरा होगा।
इन्फॉरमेशन कमिश्नर वाई. आजाद ने अपने आदेश में कहा कि जिन कर्मियों के खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है उनके रैंक और पोस्ट उजागर किया जाए उनका नाम पब्लिक डोमेन में न डाला जाए। याचिकाकर्ता अशोक कुमार रेड्डी ने इस मामले में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। इस मामले में आरटीआई की धारा-51 के तहत जानकारी मांगी गई थी कि जिन अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ करप्शन का मामला पेंडिंग है उनके बारे में डाटा पब्लिक किया जाए। इन्फॉरमेशन कमिश्नर आजाद ने याचिकाकर्ता के फेवर में फैसला देते हुए कहा कि जिनके खिलाफ विजिलेंस, विभागीय या पुलिस केस पेंडिंग है उनका मामला आरटीआई की धारा 4(1) की परिधि में आता है और ऐसे में क्रमवार तरीके से उनका नाम उजागर किया जाए। कमिशन ने आरटीआई की धारा-19(8)(ए) प्रावधान 3 व 4 के तहत निर्देश जारी करते हुए तमाम मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से कहा है कि वह उन लोगों का नाम उजागर करे जिनके खिलाफ केस पेंडिंग है। सीआईसी ने केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को ऑर्डर की कॉपी भेजने का निर्देश दिया ताकि वह इसे तमाम विभागों व मिनिस्ट्री को सर्कुलेट करे आदेश का तीन महीने के भीतर पालन का निर्देश दिया गया है।
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