2017 एल.एल.एग्जाम-बी.सीआई ने पांच साल के कोर्स की उम्रसीमा बढ़ाकर की 22 साल व तीन साल के कोर्स की उम्रसीमा की 45 साल

LiveLaw News Network

31 May 2017 11:54 AM GMT

  • 2017 एल.एल.एग्जाम-बी.सीआई ने पांच साल के कोर्स की उम्रसीमा बढ़ाकर की 22 साल व तीन साल के कोर्स की उम्रसीमा की 45 साल

    एल.एलबी की परीक्षा में उम्रसीमा संबंधी नियम लागू करने के अपने निर्णय पर फिर से विचार कर हुए बार काउंसिल आॅफ इंडिया (बी.सीआई) ने पांच वर्षीय कोर्स के लिए उम्रसीमा बीस साल से बढ़ाकर 22 साल कर दी है और तीन साल के ग्रेजुएट कोर्स के लिए उम्रसीमा 30 साल से बढ़कार 45 साल कर दी है।

    बुधवार को कोलकाता में बी.सी.आई की जनरल बाॅडी की बैठक हुई थी। जिसमें वर्ष 2017 के शैक्षणिक सत्र के लिए बी.सी.आई ने अंतरिम कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया है। परंतु इस मामले में भविष्य के लिए निर्णय लेने का काम बी.सी.आई ने लीगल एजुकेशन कमेटी पर छोड़ दिया है,जो सभी स्टेक होल्डर से विचार-विमर्श करने के बाद इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगी।

    लाइव लाॅ से हुई बातचीत में बी.सी.आई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि हम शुक्रवार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को सूचित कर देंगे। परंतु यह एक अंतरिम राहत है क्योंकि इस सत्र के लिए फार्म भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। जिसके बाद शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। इस मामले में अंतिम निर्णय लीगल एजुकेशन कमेटी के लिए छोड़ दिया गया है,जो सभी स्टेक होल्डर से बात करके अपना निर्णय लेगी।

    कमेटी के दो सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट बी.सी.आई को पहले ही सौंप दी है। इन दोनों सदस्यों ने इसलिए पांच साल के एल.एल.बी कोर्स के लिए उम्रसीमा बीस से बढ़ाकर 22 साल करने व तीन साल के कोर्स के लिए उम्रसीमा तीस साल से बढ़ाकर 45 साल करने की अनुशंसा की है।जनरल बाॅडी में कुल 19 सदस्य है,जिनमें से 18 बैठक में उपस्थित थे।

    सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है,जिसमें बी.सी.आई के एल.एल.बी परीक्षा के लिए उम्रसीमा निर्धारित करने के फैसले को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने बी.सी.आई से कहा था कि वह ऐसा निर्णय ले ताकि किसी को कोर्ट आने की जरूरत न पड़े।

    एल.एल.बी की परीक्षा के लिए बी.सी.आई द्वारा उम्रसीमा के संबंध में लागू किए गए क्लाज या नियम ने सभी उम्मीदवारों में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी हैै।

    न्यायमूर्ति एस.ए बोबड़े व न्यायमूर्ति एल.नागेश्वर राॅव की खंडपीठ इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगी। इसी बीच बाॅम्बे हाईकोर्ट ने भी बी.सी.आई के निर्णय पर रोक लगा दी है। इस मामले में एक छात्र ने वहां याचिका दायर की थी।

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