दहेज हत्या के मामले में सजा पाए 99 वर्षीय मुजरिम को रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
LiveLaw News Network
7 April 2017 5:16 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 99 वर्षीय आरोपी की उस अपील को स्वीकार कर लिया है,जो उसने दहेज हत्या के मामले में अपनी सजा के खिलाफ दायर की थी। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा व न्यायमूर्ति अमतावा राॅय की खंडपीठ ने इस मुजरिम द्वारा जेल में बिताए गए समय को पर्याप्त सजा मानते हुए जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसे रिहा कर दें।
भान सिंह नामक व्यक्ति ने इस मामले में अपील दायर की थी। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी (दहेज हत्या),306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) व 498ए (दहेज प्रताड़ना) के तहत दोषी करार दिया गया था। उसे धारा 304बी के तहत सात साल कैद,धारा 306 के तहत पांच साल कैद व एक हजार रूपए जुर्माना व धारा 498ए के तहत दो साल कैद व पांच सौ रूपए जुर्माने की सजा दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने भान सिंह की अपील को स्वीकारते हुए कहा कि उसकी 99 साल की उम्र है। वह जेल में एक साल नौ महीने बीता चुका है। हम मामले में अन्य तथ्यों को न देखते हुए बस उसकी उम्र व इस मामले में उसकी भूमिका वाले तथ्य पर गौर कर रहे है। इसलिए उसकी सजा को कम करके उसके द्वारा जेल में बिताए गए दिनों को पर्याप्त सजा मान रहे है। ऐसे में निर्देश दिया जाता है कि अगर यह आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे जेल से तुरंत रिहा कर दिया जाए।