Nursing Officers Recruitment: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में नियुक्त सीनियर अधिकारियों को नई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से रोका

Amir Ahmad

1 Aug 2024 6:53 PM IST

  • Nursing Officers Recruitment: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में नियुक्त सीनियर अधिकारियों को नई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से रोका

    उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मेडिकल स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में पहले से कार्यरत उम्मीदवारों पर मेडिकल शिक्षा विभाग में नए अधिसूचित नर्सिंग ऑफिसर पदों पर आवेदन करने पर अंतरिम रोक लगा दी।

    चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अपीलकर्ता नवल किशोर और अनीता भंडारी द्वारा दायर अंतरिम आवेदन स्वीकार कर लिया, जो नर्सिंग ऑफिसर पद के इच्छुक हैं। न्यायालय ने मामले में नोटिस जारी किए और उत्तराखंड मेडिकल सेवा चयन बोर्ड सहित प्रतिवादी राज्य अधिकारियों को 27.11.2024 के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।

    नैनीताल में बैठी पीठ ने आदेश दिया कि इस बीच, जिन 1564 अभ्यर्थियों को स्नातक और आयु में सीनियर होने का लाभ पहले ही दिया जा चुका है। उनका चयन हो चुका है, उन्हें इस चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    राज्य सरकार द्वारा 2020 में नर्सिंग अधिकारियों के कुल 2621 पदों पर विज्ञापन दिया गया था। हालांकि 2021 में, 2621 पदों के लिए यह संचयी भर्ती प्रक्रिया वापस ले ली गई। इसके स्थान पर, मेडिकल शिक्षा और मेडिकल स्वास्थ्य विभागों के लिए दो अलग-अलग भर्ती प्रक्रियाएं तैयार की गईं। परिणामस्वरूप, मेडिकल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 1564 पद विज्ञापित किए गए।

    वर्ष 2023 में मेडिकल स्वास्थ्य विभाग में पहली चयन प्रक्रिया के दौरान, यह निर्धारित किया गया कि ग्रेजुएट और आयु में सीनियर उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। उपरोक्त शर्त का बारीकी से पालन करने के बाद विभाग द्वारा 1564 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई। दिनांक 11.03.2024 के विज्ञापन के तहत सरकार द्वारा मेडिकल शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के लिए रिक्तियां अधिसूचित की गईं। हालांकि, अपीलकर्ताओं को निराशा हुई कि इस विज्ञापन की एक शर्त भी मेडिकल स्वास्थ्य विभाग के लिए 2023 में पूरी की गई भर्ती प्रक्रिया के समान थी।

    नए विज्ञापन में कहा गया कि आयु और ग्रेजुएट स्तर पर सीनियर तथा सेवारत व्यक्तियों को नई अधिसूचित भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

    अंतरिम आवेदन को अनुमति देते हुए न्यायालय ने कहा कि पहले से चयनित सीनियर उम्मीदवार यदि भाग लेते हैं तो उन्हें एक बार फिर नियुक्ति मिल जाएगी, जो अन्य उम्मीदवारों के लिए भेदभावपूर्ण होगा।

    न्यायालय ने स्पष्ट किया,

    “दूसरे विज्ञापन में यदि चयनित उम्मीदवारों को छूट की शर्त के अनुसार भाग लेने की अनुमति दी जाती है तो वे फिर से चयनित होंगे। इससे उन उम्मीदवारों के साथ भेदभाव होगा, जिन्हें केवल इस आधार पर निष्पक्ष चयन का लाभ नहीं दिया गया कि वे आयु में सीनियर हैं।”

    मामले की अगली सुनवाई 27.11.2024 को निर्धारित की गई।

    केस टाइटल- अनीता भंडारी एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य।

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