S.79 Juvenile Justice Act | कम वेतन और अधिक घंटों के लिए बच्चे को काम पर रखना बंधक बनाए गए बच्चे के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं: तेलंगाना हाइकोर्ट

Amir Ahmad

7 Jun 2024 4:18 PM IST

  • S.79 Juvenile Justice Act | कम वेतन और अधिक घंटों के लिए बच्चे को काम पर रखना बंधक बनाए गए बच्चे के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं: तेलंगाना हाइकोर्ट

    तेलंगाना हाइकोर्ट ने माना कि केवल कम वेतन और अधिक घंटों के लिए बच्चे को काम पर रखना किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015) की धारा 79 के तहत बंधक बनाए गए बच्चे के तहत स्वतः ही अपराध नहीं बनता।

    जस्टिस के. सुजाना ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आपराधिक याचिका में यह आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता/आरोपी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की प्रार्थना की गई।

    पीठ ने कहा,

    "अधिनियम की धारा 79 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्व यह है कि नाबालिग बच्चे को रोजगार के उद्देश्य से बंधुआ रखा जाना चाहिए या बच्चे की कमाई रोकी जानी चाहिए या ऐसी कमाई का उपयोग नियोक्ता द्वारा अपने उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, जबकि उक्त आरोप शिकायत या आरोप पत्र में नहीं हैं।"

    मामले की पृष्ठभूमि:

    आरोपी द्वारा दायर आपराधिक याचिका में मामला नाबालिग को निर्धारित कार्य घंटों से अधिक समय तक नियोजित करने और उन्हें न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करने से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अपराध के आवश्यक तत्व अर्थात् बच्चे को रोजगार के लिए बंधुआ रखना या उनकी कमाई रोकना/उपयोग करना, मामले में मौजूद नहीं थे।

    न्यायालय ने साक्ष्य और आरोप पत्र की समीक्षा करने पर याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमति व्यक्त की। इसने नोट किया कि जबकि शिकायत में आरोप लगाया गया कि बच्चे को कम वेतन के लिए अधिक घंटे काम कराया गया, इसमें काम किए गए वास्तविक घंटों और भुगतान किए गए वेतन के बारे में विशिष्ट विवरण का अभाव था। इसके अलावा यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं था कि बच्चे को बंधुआ रखा गया या नियोक्ता द्वारा उनकी कमाई रोकी गई या उसका दुरुपयोग किया गया।

    यह कहा गया,

    "इस न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया और पाया कि कथित अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत आता है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप यह है कि पीड़ित नाबालिग बालक, जिसकी आयु लगभग 17 वर्ष है, को निर्धारित कार्य घंटों से अधिक समय तक सेवा में रखने के बावजूद, वह पीड़ित को कम वेतन दे रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि शिकायत में दिए गए कथनों से यह पता नहीं चलता है कि याचिकाकर्ता ने कितने घंटे काम किया और याचिकाकर्ता द्वारा कितना वेतन दिया गया।”

    न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत अपराध को आकर्षित करने के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि बालक को रोजगार के उद्देश्य से बंधुआ बनाया गया, या कि उनकी आय को रोक लिया गया या नियोक्ता द्वारा अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया। इन अतिरिक्त तत्वों के बिना कम वेतन और अधिक घंटों के लिए बालक को नियोजित करने का तथ्य ही अपराध नहीं बनता।

    इस प्रकार याचिका स्वीकार कर ली गई और याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामला रद्द कर दिया गया।

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