रिटायर जज को 8 हफ्तों में पुरानी पेंशन योजना का लाभ दें: तेलंगाना हाईकोर्ट का निर्देश

Amir Ahmad

9 April 2026 5:03 PM IST

  • रिटायर जज को 8 हफ्तों में पुरानी पेंशन योजना का लाभ दें: तेलंगाना हाईकोर्ट का निर्देश

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने अहम आदेश में रिटायर जज जस्टिस जी. श्री देवी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ 8 सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया। अदालत ने संबंधित अधिकारियों से इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने को कहा।

    जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस नरसिंग राव नंदिकोंडा की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए याचिका का निपटारा किया। अदालत ने यह नोट किया कि संबंधित प्राधिकरण पहले ही याचिकाकर्ता को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ देने की मंजूरी दे चुका है।

    अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि 13 मार्च, 2026 को भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय को भेजे गए आदेश में जस्टिस श्री देवी की पेंशन को पुरानी पेंशन योजना के तहत स्वीकृति दी गई, जिसमें सेवानिवृत्ति से अब तक के सभी बकाया भुगतान भी शामिल हैं।

    जस्टिस श्री देवी ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें गलती से नई अंशदायी पेंशन योजना के तहत शामिल कर दिया गया, जबकि वह पुरानी पेंशन योजना की पात्र हैं।

    उन्होंने बताया कि वह पहले उत्तर प्रदेश में न्यायिक अधिकारी थीं और बाद में 22 नवंबर, 2018 को इलाहाबाद हाइकोर्ट में जज बनीं। इसके बाद 2 मई, 2019 को उनका तबादला तेलंगाना हाइकोर्ट में हुआ, जहां उन्होंने 15 मई, 2019 को कार्यभार संभाला और 9 अक्टूबर, 2022 को रिटायर हुईं।

    अदालत ने पाया कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ मिलना चाहिए था लेकिन गलती से उन्हें नई पेंशन योजना में डाल दिया गया, जिसके कारण उन्हें मात्र लगभग 17,500 रुपये मासिक पेंशन मिल रही थी, जबकि उनका वास्तविक हक करीब 1,12,500 रुपये प्रतिमाह था।

    सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता ने नई पेंशन योजना के तहत प्राप्त राशि वापस की और संबंधित बैंक में जमा राशि भी सरकार को लौटा दी गई।

    अदालत ने कहा कि अब जब सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और अधिकार भी मान्य हो चुका है तो पेंशन का भुगतान बिना देरी के किया जाना चाहिए।

    इसी आधार पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पुरानी पेंशन योजना के तहत स्वीकृत लाभ को अधिकतम 8 सप्ताह के भीतर लागू किया जाए।

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