किरायेदारी समझौते की समाप्ति/रद्द होने के बाद दिव्यांग बच्चों को आधार बनाकर परिसर में रहना उचित नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

2 May 2024 4:10 PM IST

  • किरायेदारी समझौते की समाप्ति/रद्द होने के बाद दिव्यांग बच्चों को आधार बनाकर परिसर में रहना उचित नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक फैसला में कहा कि दिव्यांग आश्रितों के होने से पट्टे की समाप्ति या रद्द होने के बाद संपत्ति पर कब्जा करना उचित नहीं है।

    ज‌स्टिस एम प्र‌ियदर्शिनी ने कहा,

    “...उत्तरदाताओं ने परिसर खाली करने के बजाय मंदिर के कार्यकारी अधिकारी और सरकार को सहानुभूतिपूर्ण आधार पर पट्टे को नवीनीकृत करने के लिए अभ्यावेदन दिया है कि प्रतिवादी के बच्चे हैं, जो शारीरिक और दृष्टि से विकलांग हैं। केवल इसलिए कि उत्तरदाताओं के बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग और दृष्टिबाधित हैं, उत्तरदाताओं को समाप्ति नोटिस जारी होने के बाद भी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक किरायेदार, जो पट्टे या किरायेदारी की समाप्ति के बाद भी जारी रहता है, उसे सहनशीलता के आधार पर किरायेदार घोषित किया जाता है।”

    पीठ श्री गणेश मंदिर के परिसर से अपीलकर्ता को बेदखल करने के बंदोबस्ती न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ दायर एक नागरिक अपील पर सुनवाई कर रही थी। मंदिर के अधिकारियों ने दावा किया था कि हालांकि पट्टा अपीलकर्ता के दादा के नाम पर दिया गया था, लेकिन पट्टा समाप्त हो चुका था। हालांकि, अपीलकर्ता ने 1998 से कई बेदखली नोटिस प्राप्त करने के बावजूद, इसे खाली किए बिना संपत्ति पर कब्जा जारी रखा। आगे यह तर्क दिया गया कि इमारत जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) ने इसे रहने के लिए अनुपयुक्त माना था।

    दूसरी ओर, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसे 2006 में बेदखली का नोटिस मिला था, जिसका उसने जवाब दिया था और वह मंदिर के अधिकारियों को किराया चुका रहा था। उन्होंने आगे कहा कि उनके दो बच्चे हैं, दोनों विकलांग हैं और अगर उन्हें बेदखल किया गया, तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी।

    न्यायालय ने कहा कि विकलांग बच्चों का होना पट्टे की समाप्ति के बाद भी किसी परिसर में अवैध रूप से रहना जारी रखने का आधार नहीं हो सकता है। एपी चैरिटेबल और हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम, 1987 की धारा 83 का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि पट्टे की समाप्ति के बाद परिसर में रहना जारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमणकर्ता माना जाएगा। अंत में, पीठ ने कहा कि अन्यथा भी, अपीलकर्ता जीएचएमसी द्वारा जारी नोटिस के कारण परिसर में रहना जारी नहीं रख सकता है, जिसमें इसे रहने के लिए अयोग्य ठहराया गया है। उक्त टिप्पणियों के साथ अपील खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: एम राम मूर्ति और अन्य बनाम सहायक बंदोबस्ती आयुक्त, हैदराबाद और अन्य।

    केस नंबर: सीएमए 884/2012

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