मद्रास हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण पत्नी को खोने वाले व्यक्ति को पांच लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश दिया2 July 2021 4:02 PM IST