[सीपीसी की धारा 25] महज याचिका के निपटारे में विलंब के एक मात्र आधार पर इसे एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट15 Sept 2020 9:30 AM IST