कर्नाटक हाईकोर्ट ने धारा 153A IPC के तहत दर्ज FIR को खारिज करते हुए कहा- भारत माता की जय के नारे लगाने से सद्भाव बढ़ता है, मतभेद नहीं27 Sept 2024 3:41 PM IST