केवल चयन सूची में नियुक्ति के कारण नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं, राज्य को रिक्तियों को नहीं भरने को सही ठहराना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट7 Nov 2024 5:50 PM IST