जब प्रारंभिक डिक्री में विकल्प बताया गया हो कि भौतिक बंटवारा संभव नहीं है तो अंतिम डिक्री के लिए आवेदन ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट18 May 2026 7:53 PM IST