सामान्य इरादे के आधार पर दोषी ठहराने के लिए अभियुक्त को हमले की शारीरिक गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल होना आवश्यक नहीं : सुप्रीम कोर्ट1 Oct 2020 1:27 PM IST