पति-पत्नी के रूप में साथ रहने वाले पक्ष भरण-पोषण का आदेश देने के लिए पर्याप्त, CrPc की धारा 125 के तहत विवाह के पुख्ता प्रमाण की आवश्यकता नहीं: झारखंड हाइकोर्ट19 Jan 2024 3:16 PM IST