दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को आरटीआई के तहत निर्धारित फीस के अनुसार उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने का निर्देश देने की मांग वाली छात्रों की याचिका पर नोटिस जारी किया2 Nov 2021 1:44 PM IST