सिर्फ़ इसलिए कि कोई प्रशासनिक कार्रवाई औपचारिक आदेश के तौर पर जारी नहीं की गई, उसे रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट31 July 2026 10:51 AM IST