पीड़िता की जांघों के बीच किया गया पेनेट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट IPC की धारा 375(c) के तहत परिभाषित 'बलात्कार' के समान: केरल हाईकोर्ट4 Aug 2021 12:23 PM IST