भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध होने पर दस्तावेज की शाब्दिक व्याख्या की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

20 Sept 2024 10:31 AM IST

  • भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध होने पर दस्तावेज की शाब्दिक व्याख्या की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    संपत्ति विवाद से निपटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जहां किसी दस्तावेज/उपकरण में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध हो, वहां केवल शब्दों की स्पष्ट अभिव्यक्ति को ही दस्तावेज की व्याख्या के लिए माना जाना चाहिए, न कि आसपास की परिस्थितियों को।

    जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा,

    "यह व्याख्या का प्रमुख सिद्धांत है कि जहां दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध हो, वहां उसकी व्याख्या करते समय सामान्य साहित्यिक अर्थ को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और किसी अन्य अनुमान पर वापस नहीं जाना चाहिए। संक्षेप में, यदि दस्तावेज/उपकरण की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है तो उसमें कही गई बातों के पीछे के इरादे पर जाने के बजाय शाब्दिक निर्माण पर पहले विचार किया जाना चाहिए।"

    यह मामला अपीलकर्ताओं और प्रतिवादियों के बीच विभाजित भूखंड में आम मार्ग के अधिकार से संबंधित था। जबकि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया, हाईकोर्ट अलग निष्कर्ष पर पहुंचा और मुकदमे का फैसला सुनाया। अंततः, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से सहमति जताते हुए हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया।

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    तथ्यों को संक्षेप में बताने के लिए सिविल लाइंस में एक प्लॉट को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया गया- भाग 'A' और भाग 'B' - और क्रमशः प्रतिवादियों (वादी) और अपीलकर्ताओं (प्रतिवादियों) को बेचा गया था। उक्त प्लॉट में बैटरी लेन के अलावा कोई अन्य पहुंच नहीं थी। भाग B पीछे था और बैटरी लेन तक पहुंच नहीं थी।

    प्रतिवादियों के सेल डीड में प्रावधान था कि वे भाग A और B दोनों के सामान्य उपयोग के लिए भाग A के किनारे 15 फीट चौड़ा आम रास्ता छोड़ देंगे। हालांकि, अपीलकर्ताओं के विक्रय विलेख में ऐसी कोई शर्त नहीं थी।

    1991 में प्रतिवादियों ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया कि 15 फीट चौड़ा आम मार्ग केवल भाग A से सटा हुआ मार्ग नहीं था, बल्कि इसमें भाग B से होकर गुजरने वाला मार्ग भी शामिल था। अपीलकर्ताओं ने यह दावा करते हुए मुकदमा लड़ा कि प्रतिवादियों के सेल डीड के अनुसार, केवल उन्हें ही अपीलकर्ताओं के उपयोग के लिए 15 फीट चौड़ा आम मार्ग (XY) छोड़ना चाहिए था, क्योंकि उनके पास अपने हिस्से तक पहुँचने का कोई अन्य रास्ता नहीं था।

    अपीलकर्ताओं द्वारा यह भी दावा किया गया कि आम मार्ग के साथ संरेखित उनके हिस्से में उनके द्वारा छोड़ी गई खुली जगह का कभी भी आम मार्ग के रूप में उपयोग करने का इरादा नहीं था।

    ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि प्रतिवादियों (अपने सेल डीड के तहत) को अपीलकर्ताओं के प्रवेश और निकास के लिए आम मार्ग XY को उनके पिछले हिस्से B तक पहुंच के रूप में छोड़ना था, जिसका उपयोग दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना था। ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि भाग YZ (पिछले हिस्से में) का उपयोग प्रतिवादियों द्वारा किया जाना था।

    प्रतिवादियों ने नियमित अपील के माध्यम से इस निर्णय का विरोध किया, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। यह माना गया कि संपूर्ण सामान्य मार्ग X-Z1 (XY+YZ+ZZ1) दोनों पक्षों द्वारा उपयोग किए जाने योग्य सामान्य मार्ग था। हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

    जस्टिस मित्तल और जस्टिस महादेवन की खंडपीठ के अनुसार, विवाद का समाधान सेल डीड के कथनों की व्याख्या में निहित है। प्रश्न यह था कि क्या दोनों पक्षों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 'सामान्य मार्ग' का तात्पर्य X-Z1 से संपूर्ण सामान्य मार्ग से था या केवल X-Y से था।

    भाग A के लिए बिक्री विलेख में कथनों को सरलता से पढ़ने पर न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादियों को भाग B तक पहुंचने के लिए 15 फीट चौड़ा सामान्य मार्ग छोड़ना चाहिए था, लेकिन उन्हें इसका उपयोग करने का भी अधिकार था।

    आगे कहा गया,

    "अतः, आवश्यक निहितार्थ के अनुसार, उक्त 15 फीट चौड़ा सामान्य मार्ग वादी-प्रतिवादियों द्वारा छोड़े जाने वाले मार्ग को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है कि मार्ग केवल X-Y से चिह्नित है। उक्त सेल डीड में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वादी-प्रतिवादियों, भाग A के क्रेता को किसी भी तरीके से भाग B पर कोई अधिकार होगा या यदि कोई मार्ग विद्यमान है या भाग B के भाग में प्रतिवादियों-अपीलकर्ताओं के स्वामित्व में बनाया जाना है तो उसका उपयोग करने का अधिकार होगा।"

    भाग B के लिए सेल डीड को देखने पर न्यायालय ने पाया कि इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं था कि अपीलकर्ताओं को प्रतिवादियों द्वारा सामान्य मार्ग के रूप में उपयोग के लिए अपने भाग में 15 फीट चौड़ा मार्ग भी छोड़ना था।

    इस संदर्भ में, यह टिप्पणी की गई कि जहां किसी दस्तावेज की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है, वहां केवल उस अभिव्यक्ति पर विचार करने की आवश्यकता है।

    न्यायालय ने कहा,

    "प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दो सेल डीड को पूरी तरह से गलत समझा और केवल इस कारण से कि मार्ग Y-Z और Z-Z1, वादी-प्रतिवादियों द्वारा सामान्य उपयोग के लिए छोड़े गए मार्ग X-Y के अनुरूप थे, यह माना कि X-Z1 से पूरा मार्ग दोनों पक्षों के उपयोग के लिए सामान्य मार्ग है। यह कुछ ऐसा है, जो पूरी तरह से गलत है और बिक्री विलेखों के स्पष्ट उल्लेखों के साथ विरोधाभासी है।"

    मामले का निष्कर्ष

    तदनुसार, हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया गया और निचली अदालत का आदेश बहाल कर दिया गया।

    "दोनों सेल डीड की विषय-वस्तु को सरलता से पढ़ने पर हमारा मत है कि उन सेल डीड और उनके मानचित्र में उल्लिखित सामान्य मार्ग केवल सामान्य मार्ग X-Y के संदर्भ में है, जिसे भाग A के क्रेताओं/स्वामियों अर्थात वादी-प्रतिवादियों द्वारा भाग B के स्वामियों के प्रवेश और निकास के लिए छोड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि उनके पास बैटरी लेन या वास्तव में किसी अन्य सड़क या लेन तक पहुंचने का कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है। चूंकि प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं को उनके सेल डीड के तहत उनके द्वारा खरीदे गए या स्वामित्व वाले भाग में ऐसा कोई मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए था, इसलिए वादी-प्रतिवादियों को भाग B के किसी भी भाग का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है, जो विशेष रूप से प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं का है।"

    केस टाइटल: कमल किशोर सहगल (डी) थ्र. एलआरएस. और अन्य बनाम मूर्ति देवी (मृत) थ्र. एलआरएस., सिविल अपील नंबर 9482/2013

    Next Story