'किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ?': सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्यता के खिलाफ रिट याचिका दायर करने वाले बागी कांग्रेस विधायकों से पूछा

Shahadat

12 March 2024 10:09 AM GMT

  • किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ?: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्यता के खिलाफ रिट याचिका दायर करने वाले बागी कांग्रेस विधायकों से पूछा

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 मार्च) को कांग्रेस पार्टी के छह बागी विधायकों द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा से उनकी अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर स्थगन दिया गया। हालांकि, अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका की सुनवाई योग्यता पर संदेह व्यक्त करते हुए पूछा कि याचिकाकर्ताओं के किन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

    इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करके और बाद में फरवरी में बजट वोट से 'अनुपस्थित' रहकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिससे राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन के समर्थन के परिणामस्वरूप, कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी विधानसभा में कांग्रेस के बहुमत के बावजूद राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट हार गए।

    जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ बागी विधायकों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट सत्यपाल जैन ने स्थगन का अनुरोध किया।

    उन्होंने कहा,

    "हमारा नेतृत्व मिस्टर साल्वे कर रहे हैं, वह इसमें शामिल होने में असमर्थ हैं।"

    यहां तक कि सोमवार, 18 मार्च तक सुनवाई स्थगित करने पर सहमति व्यक्त करते हुए पीठासीन न्यायाधीश ने कथित उल्लंघन की प्रकृति की गहन जांच की।

    इस पर स्पष्टता की मांग करते हुए कि पूर्व विधायक हाईकोर्ट में पारित क्यों नहीं हुए, जस्टिस खन्ना ने पूछा,

    “हमें एक बात बताएं: आपको हाईकोर्ट क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या मौलिक अधिकार का [उल्लंघन] है?”

    जैन ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में उनकी स्थिति का संकेत देकर जवाब दिया।

    उन्होंने कहा,

    "वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार चुने गए।"

    इस पर जस्टिस खन्ना ने हस्तक्षेप करते हुए कहा,

    "यह मौलिक अधिकार नहीं है।"

    जैन ने आगे कहा,

    "यह दुर्लभ मामला है, जहां 18 घंटे के भीतर उन्हें स्पीकर द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया।"

    जस्टिस खन्ना ने अयोग्यता के समय के विवाद पर ध्यान देते हुए कहा,

    “देखो, यह उनके द्वारा विवादित है। उन्होंने कुछ ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज का हवाला दिया।”

    जज ने बातचीत ख़त्म होने का संकेत देते हुए कहा,

    "ठीक है, हम इस पर सोमवार को सुनवाई करेंगे।"

    केस टाइटल- चैतन्य शर्मा एवं अन्य बनाम स्पीकर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा और अन्य। | रिट याचिका (सिविल) नंबर 156/2024

    Next Story