UAPA Act| आतंकवादी मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट ने डिफाल्ट जमानत रद्द की

LiveLaw News Network

5 Jan 2024 5:39 AM GMT

  • UAPA Act| आतंकवादी मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट ने डिफाल्ट जमानत रद्द की

    गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 ("यूएपीए") के तहत आरोपी व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से संबंधित एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर अपील को ये कहते हुए अनुमति दी कि हाईकोर्ट ने डिफ़ॉल्ट जमानत देने में गलती की और मामले को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए था।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि यूएपीए की धारा 43डी(2)(बी) के तहत दी गई शर्तें/कारण (जो सार्वजनिक अभियोजक के आवेदन पर अदालत को जांच के लिए 180 दिनों तक समय बढ़ाने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है) मामले में संतुष्ट दिखे हैं ।

    इस प्रकार, यूएपीए के तहत विशिष्ट प्रावधान और निर्णयों के विपरीत, प्रतिवादी को डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ("टाडा") के तहत एक फैसले पर हाईकोर्ट की निर्भरता गलत थी।

    मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स ऐसा था कि खालिस्तानी समर्थक होने के आरोपी प्रतिवादी लवप्रीत के खिलाफ यूएपीए की धारा 13/18/20, आईपीसी की धारा 201/120-बी और धारा 25/54 /59 शस्त्र अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद से 90 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले, जांच अधिकारी ने जांच के लिए समय बढ़ाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। इसकी अनुमति भी दी गई।

    चूंकि विस्तार के बावजूद जांच पूरी नहीं हो सकी, इसलिए लोक अभियोजक ने यूएपीए की धारा 43डी(2)(बी) के अनुसार समय विस्तार के लिए एक और आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने अनुमति दे दी थी और समय बढ़ा दिया गया था। इसके बाद, जांच पूरी हुई और विस्तारित अवधि समाप्त होने से पहले एक पुलिस रिपोर्ट दाखिल की गई।

    हालांकि, इसे दाखिल करने से पहले, और जांच की विस्तारित अवधि की समाप्ति से पहले, प्रतिवादी ने डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन किया था। जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मामला हाईकोर्ट में गया, जहां उसे डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी गई। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंची ।

    शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जांच के लिए समय बढ़ाने के अपने आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में, ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि अनिवार्य मंज़ूरी प्राप्त करने के आधार पर विस्तार की मांग की गई थी जो जीएनसीटीडी के समक्ष लंबित थी।

    यह माना गया कि हाईकोर्ट गलत तरीके से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विस्तार आवेदन करने की तारीख से पहले मंज़ूरी प्राप्त कर ली गई थी, और इस कारण से, आवेदन का कोई वैध आधार नहीं था।

    “आवेदन में लोक अभियोजक ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि यूएपीए की धारा 45 (1) के तहत मंज़ूरी भारत सरकार, गृह मंत्रालय से प्राप्त की गई थी और मामले की फाइल के साथ संलग्न थी। हालांकि, जीएनसीटी दिल्ली से यूएपीए की धारा 45(2) के तहत मंज़ूरी का इंतजार किया जा रहा है और शस्त्र अधिनियम की धारा 39 के तहत मंज़ूरी एफएसएल से परिणाम प्राप्त होने के बाद प्राप्त की जानी है।

    विश्लेषण के दौरान, बेंच ने यूएपीए की धारा 43डी(2)(बी) पर चर्चा की, जिसके तहत एक अदालत जांच के लिए समय को अधिकतम 180 दिनों तक बढ़ा सकती है, बशर्ते कि जांच की प्रगति और अभियुक्तों को आगे हिरासत में रखने के विशिष्ट कारण पर लोक अभियोजक की रिपोर्ट के आधार पर संतुष्टि हो।

    यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रावधान की आवश्यकताएं संतुष्ट हैं, क्योंकि लोक अभियोजक ने विस्तार पत्र में जांच की प्रगति और प्रतिवादी की हिरासत के कारणों का विवरण दिया था।

    “लोक अभियोजक ने अनुरोध में उल्लेख किया था कि मामले की प्रमुख जांच पूरी हो चुकी है और मसौदा आरोप पत्र तैयार किया गया है। हालांकि, शेष प्रतिबंधों और एफएसएल रिपोर्ट के अभाव में जांच पूरी करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है।

    अदालत ने आगे कहा कि हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग के लिए दिए गए कारणों में, यह उल्लेख किया गया था कि जांच के दौरान, एक गुरतेज सिंह, जिसके पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के साथ संबंध थे और वह अपने सहयोगी के साथ हथियार प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान जाने की योजना बना रहा था। इस पर प्रतिवादी और अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया था।

    यह जोड़ा गया कि हाईकोर्ट महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेंद्र पुंडलिक गाडलिंग और अन्य के फैसले पर विचार करने में विफल रहा, जो यूएपीए से संबंधित था।

    हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य पर हाईकोर्ट की निर्भरता को गलत माना गया।

    इस पहलू पर बेंच ने कहा,

    “हितेंद्र विष्णु ठाकुर (सुप्रा) के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के उक्त फैसले पर भरोसा करना गलत था। यह टाडा से जुड़ा मामला था, जबकि मौजूदा मामला यूएपीए से जुड़ा है। यूएपीए धारा 43डी(2)(बी) के तहत प्रावधान अलग हैं और जांच के लिए समय बढ़ाने के अन्य कारण भी बताते हैं।'

    रद्द करने से पहले, इसने टिप्पणी की कि कथित अपराध में आतंकवादी गतिविधियां शामिल हैं, जिनका न केवल अखिल भारतीय प्रभाव है, बल्कि दुश्मन राज्यों पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए था।

    हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए, अदालत ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी को गिरफ्तार किया जाए यदि पहले से ही हिरासत में नहीं है तो तुरंत हिरासत में लें।

    केस : एनसीटी दिल्ली राज्य बनाम राज कुमार @ लवप्रीत @ लवली, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 2503/2021

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (SC) 10

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