सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के चित्रण के लिए मीडिया को दिशा-निर्देश जारी किए, कहा- उनका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए

Shahadat

8 July 2024 10:27 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के चित्रण के लिए मीडिया को दिशा-निर्देश जारी किए, कहा- उनका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए

    सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मानजनक चित्रण को सुनिश्चित करने के लिए दृश्य मीडिया को दिशा-निर्देशों का सेट जारी किया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में नकारात्मक रूढ़िवादिता वाले चित्रण उनकी गरिमा को प्रभावित करेंगे और उनके खिलाफ सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देंगे।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सोनी पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्म 'आंख मिचोली' को दिए गए प्रमाणन को चुनौती देने वाली सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस आधार पर कहा गया कि फिल्म में दिव्यांग व्यक्तियों को असम्मानजनक तरीके से दिखाया गया।

    केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा दिए गए प्रमाणन में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए न्यायालय ने इस अवसर का उपयोग "मीडिया में दिव्यांग व्यक्तियों के चित्रण का ढांचा प्रदान करने के लिए किया, जो संविधान के भेदभाव-विरोधी और गरिमा-पुष्टि उद्देश्यों के साथ-साथ दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के अनुरूप है।"

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखित निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि दिव्यांग व्यक्तियों के चित्रण से उन्हें हाशिए पर नहीं धकेला जाना चाहिए:

    "जब तक फिल्म का समग्र संदेश दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा के चित्रण को उचित ठहराता है, तब तक इसे अनुच्छेद 19(2) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से परे प्रतिबंधों के अधीन नहीं किया जा सकता। हालांकि, दिव्यांग व्यक्तियों का अपमान करने वाली भाषा, उन्हें और अधिक हाशिए पर धकेलती है और उनके सामाजिक सहभागिता में अक्षमता की बाधाओं को बढ़ाती है, ऐसे चित्रण के समग्र संदेश की गुणवत्ता को भुनाने के बिना सावधानी के साथ संपर्क किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतिनिधित्व समस्याग्रस्त है, इसलिए नहीं कि यह व्यक्तिपरक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बल्कि इसलिए कि यह समाज द्वारा प्रभावित समूहों के साथ वस्तुनिष्ठ सामाजिक व्यवहार को बाधित करता है। हमारा मानना ​​है कि दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व में उनके प्रतिनिधित्व के वस्तुनिष्ठ सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए और दिव्यांग व्यक्तियों को हाशिए पर नहीं डालना चाहिए।"

    न्यायालय ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए:

    (i) शब्द संस्थागत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में सामाजिक धारणाओं में "अपंग" और "अस्थिभंग" जैसे शब्दों का अवमूल्यन हो गया। वे नकारात्मक आत्म-छवि में योगदान करते हैं और समाज में भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण और प्रथाओं को बनाए रखते हैं।

    (ii) ऐसी भाषा, जो दिव्यांगता को व्यक्तिगत बनाती है और अक्षम करने वाली सामाजिक बाधाओं (पीड़ित जैसे शब्दों) को अनदेखा करती है, उससे बचना चाहिए या उसे सामाजिक मॉडल के विपरीत के रूप में पर्याप्त रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए।

    (iii) रचनाकारों को यथासंभव मेडिकल स्थिति के सटीक प्रतिनिधित्व की जांच करनी चाहिए। रतौंधी जैसी स्थिति के बारे में भ्रामक चित्रण से स्थिति के बारे में गलत जानकारी फैल सकती है और ऐसी दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के बारे में रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे दिव्यांगता और बढ़ सकती है।

    (iv) दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कम है। औसत लोग दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली बाधाओं से अनजान हैं। मीडिया को उनके जीवन के अनुभवों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उनके चित्रण में उनकी जीवन की वास्तविकताओं की बहुलता को शामिल किया जाना चाहिए। यह एक-आयामी, सक्षमतावादी चरित्र चित्रण नहीं होना चाहिए।

    (v) दृश्य मीडिया को दिव्यांग व्यक्तियों की विविध वास्तविकताओं को चित्रित करने का प्रयास करना चाहिए, न केवल उनकी चुनौतियों को बल्कि उनकी सफलताओं, प्रतिभाओं और समाज में योगदान को भी प्रदर्शित करना चाहिए। यह संतुलित प्रतिनिधित्व रूढ़ियों को दूर करने और दिव्यांगता की अधिक समावेशी समझ को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। ऐसे चित्रणों में दिव्यांग व्यक्तियों के बहुमुखी जीवन को प्रतिबिंबित करना चाहिए, जो सक्रिय समुदाय के सदस्यों के रूप में उनकी भूमिकाओं पर जोर देते हैं, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सार्थक रूप से योगदान करते हैं। उनकी उपलब्धियों और रोजमर्रा के अनुभवों को उजागर करके मीडिया कथा को सीमाओं से क्षमता और एजेंसी में बदल सकता है।

    (vi) उन्हें न तो मिथकों (जैसे, 'अंधे लोग अपने रास्ते में वस्तुओं से टकराते हैं') के आधार पर उपहास किया जाना चाहिए और न ही दूसरी तरफ 'सुपर अपंग' के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस रूढ़िवादिता का तात्पर्य है कि दिव्यांग व्यक्तियों में असाधारण वीरतापूर्ण क्षमताएं होती हैं, जो उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किए जाने के योग्य होती हैं। उदाहरण के लिए, यह धारणा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों में स्थानिक इंद्रियां बढ़ी हुई होती हैं, सभी पर समान रूप से लागू नहीं हो सकती। इसका यह भी तात्पर्य है कि जिन लोगों में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए ऐसी बढ़ी हुई महाशक्तियां नहीं होती हैं, वे किसी तरह आदर्श से कमतर होते हैं।

    (vii) निर्णय लेने वाली संस्थाओं को भागीदारी के मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। 'हमारे बारे में कुछ नहीं, हमारे बिना कुछ नहीं' सिद्धांत दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देने और अवसरों की समानता पर आधारित है। इसे वैधानिक समितियों का गठन करने और सिनेमैटोग्राफ एक्ट और नियमों के तहत फिल्मों के समग्र संदेश और व्यक्तियों की गरिमा पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ राय आमंत्रित करने में व्यवहार में लाया जाना चाहिए।

    (viii) CPRD को चित्रण को प्रोत्साहित करने के उपायों के कार्यान्वयन में दिव्यांग व्यक्तियों के साथ परामर्श और भागीदारी की भी आवश्यकता होती है, जो इसके अनुरूप हो। दिव्यांगता वकालत समूहों के साथ सहयोग सम्मानजनक और सटीक चित्रण पर अमूल्य अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सामग्री दिव्यांग व्यक्तियों के जीवित अनुभवों के साथ संरेखित हो।

    (ix) मीडिया सामग्री बनाने में शामिल व्यक्तियों, जिनमें लेखक, निर्देशक, निर्माता और अभिनेता शामिल हैं, उसके लिए प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। इन कार्यक्रमों में सार्वजनिक धारणाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के जीवित अनुभवों पर उनके चित्रण के प्रभाव पर जोर दिया जाना चाहिए। विषयों में दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल के सिद्धांत, सम्मानजनक भाषा का महत्व और सटीक और सहानुभूतिपूर्ण प्रतिनिधित्व की आवश्यकता शामिल होनी चाहिए। नियमित कार्यशालाएं और दिव्यांगता वकालत समूहों के साथ सहयोग जिम्मेदार चित्रण के लिए गहरी समझ और प्रतिबद्धता को बढ़ावा दे सकता है।

    केस टाइटल: निपुण मल्होत्रा ​​बनाम सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

    Next Story