सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश मेगा DSC शिक्षक भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

Amir Ahmad

12 Jun 2025 1:43 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश मेगा DSC शिक्षक भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

    सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश मेगा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमिटी परीक्षा, 2025 (AP DSC-2025) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह परीक्षा प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

    जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह 16 जून को ग्रीष्मावकाश के बाद पुनः खुल रहे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का रुख करें।

    सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस मनमोहन ने टिप्पणी की,

    "परीक्षा शुरू हो चुकी है और हम इसे बीच में नहीं रोक सकते। परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया तय करना हमारा कार्यक्षेत्र नहीं है।"

    एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि लाखों उम्मीदवार पहले ही परीक्षा में शामिल हो चुके हैं।

    जस्टिस मिश्रा ने पूछा कि याचिकाकर्ता पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट डॉ. चारु माथुर ने बताया कि उन्होंने अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल किए हैं, जिनमें उल्लेख है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ग्रीष्मावकाश के कारण बंद है। इसलिए याचिका पर अब तक सुनवाई नहीं हो पाई।

    इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट 16 जून को फिर से खुल रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता वहां राहत के लिए जा सकते हैं।

    याचिका की प्रमुख बातें:

    यह परीक्षा आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 16,347 शिक्षकों के पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है।

    याचिकाकर्ता का कहना है कि परीक्षा 5.72 लाख उम्मीदवारों के लिए कई शिफ्टों में ली जा रही है, जिनमें अलग-अलग प्रश्न पत्र होंगे और उसके बाद स्कोर का "नॉर्मलाइजेशन" किया जाएगा।

    याचिका में कहा गया कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता से रहित, मनमानी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है।

    याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने आरक्षित वर्ग के तहत आवेदन किया और उनकी परीक्षा 1 जून, 2025 को निर्धारित है।

    याचिका में कहा गया,

    "यह प्रक्रिया चयन की संभावनाओं को अनिश्चित और मनमाने ढंग से प्रभावित करती है।"

    याचिका AOR चारु माथुर के माध्यम से दाखिल की गई थी।

    टाइटल: पोसिना आनंद साई बनाम भारत संघ व अन्य | रिट याचिका (C) संख्या 576/2025

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