BREAKING | SBI को Electoral Bond नंबर का खुलासा करना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Shahadat

15 March 2024 5:40 AM GMT

  • BREAKING | SBI को Electoral Bond नंबर का खुलासा करना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 मार्च) को स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को Electoral Bond की खरीद और मोचन के संबंध में पहले ही बताए गए विवरणों के अलावा, Electoral Bond नंबर का भी खुलासा करना होगा।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ Electoral Bond विवरण के संबंध में अदालत द्वारा अनिवार्य प्रकटीकरण प्रक्रिया में नवीनतम विकास में चुनाव आयोग द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई के लिए फिर से बैठी। अपने आवेदन में ECI ने अपने अंतरिम आदेश के पालन में आयोग द्वारा प्रस्तुत सीलबंद कवर दस्तावेजों को अदालत में वापस करने की मांग की।

    ECI ने दावा किया कि उसने गोपनीयता बनाए रखने के लिए इन दस्तावेजों की कोई भी प्रति अपने पास नहीं रखी। इसलिए उसने आवश्यक कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए सीलबंद लिफाफे वापस करने की मांग की।

    सुनवाई की शुरुआत में ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया,

    "एक बात। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से कौन पेश हो रहा है? उन्होंने बांड नंबर का खुलासा नहीं किया। इसका खुलासा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया जाना है।"

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से बैंक को नोटिस जारी करने का आग्रह करते हुए तर्क दिया,

    "मैं भारतीय स्टेट बैंक की ओर से पेश नहीं हो रहा हूं। लेकिन माई लॉर्ड SBI को नोटिस जारी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ कहना होगा। मुझे लगता है कि उन्हें इसकी जरूरत है।"

    जवाब में, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत के फैसले के ऑपरेटिव हिस्से की ओर इशारा करते हुए जोर देकर कहा कि यह 'समावेशी' आदेश है, जिसमें सभी प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

    सीजेआई ने भी प्रतिवाद किया,

    "वास्तव में कहें तो SBI ने जो खुलासा किया है, हम उस पर आपत्ति जता सकते हैं।"

    उन्होंने स्टेट बैंक के वकील के उपस्थित नहीं होने को भी अस्वीकार किया, जिस पर एसजी मेहता ने कहा कि वे चुनाव आयोग के आवेदन में पक्षकार नहीं हैं।

    हालांकि शुरू में अनिच्छुक थे, सॉलिसिटर जनरल के आग्रह पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने अंततः भारतीय स्टेट बैंक को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

    पीठ ने किसी भी पक्ष की आपत्ति के बिना चुनाव आयोग के आवेदन का भी निपटारा कर दिया। इसने रजिस्ट्रार जनरल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आयोग द्वारा दायर डेटा को कल (शनिवार) शाम 5 बजे तक स्कैन और डिजिटलीकृत किया जाए। एक बार यह पूरा हो जाने पर मूल प्रति भारत निर्वाचन आयोग को लौटाने का निर्देश दिया गया। स्कैन और डिजीटल फाइलों की एक प्रति भी उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। फिर इस डेटा को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना है।

    केस टाइटल- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य। | 2024 की डायरी नंबर 11805

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