सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से वॉकआउट करने पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को वापस बुलाने की याचिका खारिज की
Amir Ahmad
3 Feb 2025 4:14 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 फरवरी) को तमिलनाडु विधानसभा से बिना अपना संबोधन दिए वॉकआउट करने पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को वापस बुलाने के निर्देश देने की मांग वाली रिट याचिका खारिज की।
याचिकाकर्ता CR जया सुकिन ने कहा,"उन्होंने (राज्यपाल ने) पूरे संविधान का उल्लंघन किया। उन्होंने पूरे तमिलनाडु के लोगों का अपमान किया।"
उन्होंने राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को निर्देश देने की मांग की। उन्होंने अनुच्छेद 156 का हवाला दिया, जिसके अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद धारण करता है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थना का दायरा न्यायालय के दायरे से बाहर है।
सीजेआई ने टिप्पणी की,
"हम उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकते, हम संविधान से भी बंधे हैं। याचिका खारिज की जाती है।"
राज्यपाल ने पारंपरिक संबोधन दिए बिना ही सत्र छोड़ दिया था। उनका आरोप था कि कार्यवाही की शुरुआत में राष्ट्रगान के बजाय तमिलनाडु राज्य गान बजाया गया।
केस टाइटल: सीआर जया सुकिन बनाम राष्ट्रपति के सचिव और अन्य | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 98/2025

