सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के उधार प्रतिबंधों को चुनौती देने वाले मूल मुकदमे में अंतरिम राहत के लिए केरल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

LiveLaw News Network

22 March 2024 4:08 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के उधार प्रतिबंधों को चुनौती देने वाले मूल मुकदमे में अंतरिम राहत के लिए केरल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22 मार्च) को यूनियन ऑफ इंडिया के उधार प्रतिबंधों को चुनौती देने वाले अपने मूल मुकदमे में अंतरिम राहत के लिए केरल राज्य की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

    याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई की, जो 31 मार्च, 2024 को चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले राज्य की तत्काल वित्तीय जरूरतों का समाधान खोजने की कोशिश कर रही है।

    केंद्र के खिलाफ केरल का मूल मुकदमा संविधान का अनुच्छेद 131 राज्य के अद्वितीय वित्तीय परिदृश्य को उजागर करते हुए, उधार लेने की सीमा पर यूनियन के मानदंडों को चुनौती देता है अपने अत्यधिक खर्च के बचाव में, राज्य ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने पर्याप्त निवेश पर जोर दिया है, जो इसके सराहनीय मानव विकास सूचकांकों में योगदान देने वाले कारक हैं।

    पृष्ठभूमि

    इस कानूनी विवाद की उत्पत्ति दिसंबर में हुई, जब केरल ने अपने वित्तीय मामलों में केंद्र सरकार के अनुचित हस्तक्षेप की निंदा करते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। राज्य ने दावा किया कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देश और संशोधन बजटीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की उसकी क्षमता को बाधित कर रहे थे, जिससे उसके वार्षिक बजट में उल्लिखित महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं और विकासात्मक पहल खतरे में पड़ गई थीं।

    केरल की शिकायतों में केंद्र द्वारा लगाई गई कम उधार सीमा को लेकर चिंताएं हैं, जिससे संभावित रूप से एक गंभीर वित्तीय संकट पैदा हो सकता है और राज्य को अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए तत्काल लगभग 26,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

    अदालत को सौंपे गए एक लिखित नोट में, केंद्र सरकार ने व्यापक आर्थिक स्थिरता की सुरक्षा के उद्देश्य से आवश्यक उपायों के रूप में अपने कार्यों का बचाव किया। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने देश की क्रेडिट रेटिंग और समग्र वित्तीय स्थिरता पर अनियंत्रित राज्य उधार के संभावित प्रभावों पर जोर दिया। यूनियन का रुख इस आधार पर आधारित है कि व्यापक आर्थिक चिंताओं के लिए राज्य स्तर पर राजकोषीय अविवेक को रोकने के लिए केंद्रीकृत निगरानी की आवश्यकता है।

    हालांकि, केरल सरकार ने एक हलफनामे में इस आख्यान का पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि संविधान राज्यों को उनके सार्वजनिक ऋणों पर स्वायत्त अधिकार प्रदान करता है। राज्य की प्रतिक्रिया अनुच्छेद 293 की संघ की व्याख्या को चुनौती देती है, यह तर्क देते हुए कि प्रावधान में उल्लिखित सहमति तंत्र मुख्य रूप से राज्य उधार को विनियमित करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करने के बजाय एक ऋणदाता के रूप में यूनियन की स्थिति की रक्षा करने का कार्य करता है।

    इतना ही नहीं, केरल ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में अपने मजबूत निवेश का हवाला देते हुए, राजकोषीय कुप्रबंधन के संघ के दावे का प्रतिकार किया, जिसने राज्य के सराहनीय मानव विकास सूचकांकों में योगदान दिया है।

    राज्य सरकार ने भारत के अनिश्चित ऋण-से-जीडीपी अनुपात और स्थिर क्रेडिट रेटिंग का संकेत देने वाली रिपोर्टों पर प्रकाश डालते हुए, केंद्र के राजकोषीय ट्रैक रिकॉर्ड की भी आलोचना की।

    केस डिटेलः केरल राज्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया| Original Suit No. 1 of 2024

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