सुप्रीम कोर्ट ने SAHARA की संपत्तियां जब्त की अनुमति देने से मना किया

Shahadat

4 Sept 2024 10:57 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने SAHARA की संपत्तियां जब्त की अनुमति देने से मना किया

    सहारा इंडिया के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से कहा कि वह इस बारे में योजना पेश करे कि वह किस तरह से बकाया राशि को सहारा-सेबी रिफंड खाते में जमा करने की योजना बना रहा है। कोर्ट ने कंपनी से अपनी बकाया संपत्तियों की सूची भी देने को कहा।

    जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने लगभग पूरे दिन इस पर सुनवाई की और इसे 4 सितंबर के लिए फिर से सूचीबद्ध किया। इस सुनवाई में इस बात पर पर्याप्त बहस हुई कि सहारा द्वारा जमा की जाने वाली शेष राशि को कैसे वसूला जा सकता है।

    संक्षेप में मामला

    2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की दो कंपनियों को 2008-2011 के बीच उनके डिबेंचर में निवेश करने वाले दो करोड़ से अधिक छोटे निवेशकों को 15% ब्याज के साथ 25,000 करोड़ रुपये (लगभग) वापस करने का आदेश दिया था। जमाराशि सेबी के पास जमा करने का निर्देश दिया गया था।

    जब निर्देशित राशि बकाया रही तो सहारा के खिलाफ अवमानना ​​का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई।

    सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (सहारा की ओर से) ने दलील दी कि सहारा अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहता है। अपनी संपत्तियों के लिए एक निश्चित मूल्य प्राप्त करने का हकदार है।

    जस्टिस त्रिवेदी ने टिप्पणी की,

    "ये वादे 10 साल पहले दिए गए थे, पूरे नहीं हुए। इसलिए हम इस स्तर पर हैं। अवमानना ​​जारी की गई।"

    दूसरी ओर, जस्टिस खन्ना ने कहा कि सहारा एक निर्णय ऋणी होने के नाते न्यायालय को उसकी संपत्तियों को जब्त करने और उन्हें बेचने का अधिकार है। जज ने कहा कि निर्णय ऋणी के मूल्य प्राप्त करने के दावों को ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन न्यायालय किसी विशेष घटना/स्थिति का इंतजार नहीं करेगा।

    इसके अलावा मौखिक रूप से यह भी कहा गया कि सहारा को जमाराशि जमा करने का निर्देश देने वाला न्यायालय का आदेश डिक्री था। उसका अनुपालन नहीं किया गया।

    जहां तक ​​सिब्बल का मामला है कि सहारा को अपनी संपत्तियां बेचने का उचित मौका नहीं मिला, जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह रुख प्रथम दृष्टया गलत है:

    "पहले, वे (याचिकाकर्ता) संपत्तियां बेचने की कोशिश कर रहे थे। वे ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। आपको न्यायालय की अनुमति से सर्किल रेट पर सर्किल रेट से 10% कम पर और यहां तक ​​कि सर्किल रेट से 10% कम पर संपत्तियां बेचने की पूरी आजादी दी गई है। इसलिए यह कहना गलत है कि आपको कोई आजादी नहीं है।"

    SEBI द्वारा आपराधिक शिकायत के अनुसरण में ED द्वारा न्यायालय के समक्ष कुछ आवेदन दायर किए गए। इस संबंध में सिब्बल ने दावा किया कि SEBI के अनुसार भी संबंधित तिथि पर कोई अनुसूचित अपराध नहीं था, क्योंकि विचाराधीन लेनदेन 2013 से पहले हुए थे।

    अटैचमेंट आदेश पारित करने की अनुमति मांगने वाले आवेदनों पर विचार करते हुए जस्टिस खन्ना ने मौखिक रूप से कहा,

    "बहुत स्पष्ट रूप से यदि हम PMLA को शुरू करने की अनुमति देते हैं तो सभी निवेशकों को कुछ नहीं मिलेगा। ED को भी यह समझना होगा कि उन्हें कौन से मामले आगे बढ़ाने हैं, किन मामलों में उन्हें खुद को रोकना चाहिए। क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करने में सावधानी बरत रहा है कि गलत तरीके से अर्जित धन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तब तक सब ठीक है। उन्हें हमेशा हमारे सामने उनके रुख के अनुसार, पीएमएलए के तहत आगे बढ़ने के लिए संपत्ति को कुर्क करने की आवश्यकता नहीं है।"

    हालांकि, कोई आदेश पारित नहीं किया गया, क्योंकि आवेदनों पर दबाव डालने के लिए ईडी की ओर से कोई भी मौजूद नहीं था।

    बहस के दौरान, न्यायालय ने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि सहारा को अपनी संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। SEBI के इस दावे का भी संदर्भ दिया गया कि जमा की गई राशि काल्पनिक, बेनामी लेनदेन थी; हालांकि, सहारा के वकीलों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई।

    जस्टिस खन्ना ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि यदि सहारा चाहता है कि उसे SEBI-सहारा खाते से कुछ राशि का भुगतान किया जाए तो वह आवेदन कर सकता है। उस पर विचार किया जाएगा।

    केस टाइटल: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम सुब्रत रॉय सहारा और अन्य, कंमेंट.पेट.(सी) संख्या 1820-1822/2017 कंमेंट.पेट.(सी) संख्या 413/2012 में सी.ए. नंबर 9833/2011 (और संबंधित मामले)

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