सुप्रीम कोर्ट ने सजा माफी की उस शर्त पर सवाल उठाया, कहा- दोषी को 'शालीनतापूर्वक' व्यवहार करना चाहिए
Shahadat
4 Sept 2024 10:43 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को सजा में छूट देने के लिए लगाई गई शर्त पर आश्चर्य व्यक्त किया कि उसे "शालीनता से" व्यवहार करना चाहिए। न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि अस्पष्ट शर्तें नहीं लगाई जा सकतीं। मामले में निर्णय सुरक्षित रखते हुए न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि सीआरपीसी की धारा 432 के प्रावधानों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पढ़ा जाना चाहिए।
जस्टिस अभय ओका ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,
"सीआरपीसी की धारा 432(3) में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हर चूक पर सजा में छूट रद्द कर दी जाए।"
जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी को स्थायी छूट देते समय सीआरपीसी की धारा 432 के तहत गुजरात राज्य द्वारा निर्धारित शर्तों के संबंध में एसएलपी पर विचार कर रही थी। एसएलपी मूल रूप से एक हत्या के दोषी द्वारा इस शिकायत के साथ दायर की गई थी कि राज्य उसकी छूट याचिका पर निर्णय नहीं ले रहा है।
इसके बाद 15 सितंबर, 2023 के आदेश द्वारा गुजरात सरकार ने कुछ शर्तें लगाते हुए स्थायी छूट प्रदान की। 6 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि ये शर्तें अनुचित प्रतीत होती हैं।
गुजरात सरकार द्वारा छूट के लिए लगाई गई शर्तों में शामिल हैं:
1. याचिकाकर्ता को दो साल तक "शालीनतापूर्वक" व्यवहार करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सम्मानित व्यक्तियों से दो जमानतें प्रस्तुत करनी चाहिए। शिकायतकर्ता या गवाहों को धमकाना नहीं चाहिए।
2. यदि याचिकाकर्ता रिहाई के बाद कोई संज्ञेय अपराध करता है या किसी नागरिक या संपत्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसे फिर से गिरफ्तार किया जाएगा। उसे जेल में शेष सजा काटनी होगी।
3. याचिकाकर्ता को रिहाई के बाद एक साल तक हर महीने एक बार निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा।
सुनवाई के दौरान, जस्टिस ओक ने शर्तों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 432 (1) राज्य को छूट के लिए शर्तें लगाने की अनुमति देती है, लेकिन ये शर्तें उचित होनी चाहिए और स्पष्ट तर्क द्वारा समर्थित होनी चाहिए।
उन्होंने आगे जोर दिया कि राज्य को यह प्रदर्शित करना होगा कि प्रत्येक मामले में विशिष्ट शर्तें क्यों आवश्यक थीं।
उन्होंने कहा,
"धारा 432(1) के तहत आपके पास सशर्त और बिना शर्त छूट देने का अधिकार है। इसलिए जब आप उस शक्ति का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले आपको इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि किसी विशेष मामले में शर्तें क्यों लगाई जानी चाहिए। दूसरी बात यह कि शर्तें उचित होनी चाहिए। इन शर्तों को क्यों लगाया जाता है, इस पर विचार करना होगा। हमें बताएं कि ये शर्तें कैसे उचित हैं। शालीनता एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है।"
जस्टिस ओक ने इस शर्त को लागू करने की व्यावहारिकता पर भी सवाल उठाया कि याचिकाकर्ता को दो साल तक "शालीनतापूर्वक" व्यवहार करना चाहिए।
उन्होंने टिप्पणी की,
"शालीनता का क्या अर्थ है? यदि ऐसी अस्पष्ट शर्तें लगाई जाती हैं तो किसी व्यक्ति के लिए ज़मानत प्राप्त करना असंभव होगा। कौन यह आश्वासन देगा कि व्यक्ति शालीनता से व्यवहार करेगा?"
दूसरी शर्त के बारे में, जिसमें कहा गया कि संज्ञेय अपराध करने पर दोषी को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा, जस्टिस ओक ने कहा,
"हम समझते हैं कि यदि आप कहते हैं कि स्थायी छूट दिए जाने के बाद वह संज्ञेय अपराध का दोषी है, तो हम इसे समझ सकते हैं। यदि खंड 2 की आपकी व्याख्या यह है कि संज्ञेय अपराध का आरोप लगाने के लिए एफआईआर दर्ज करने का मतलब है कि छूट रद्द की जा सकती है... तो हमें झूठी एफआईआर के कितने मामले देखने को मिलते हैं?"
गुजरात राज्य के वकील ने शर्तों का बचाव करते हुए तर्क दिया कि दोषी को दोबारा अपराध करने से रोकने के लिए ये आवश्यक थीं।
उन्होंने तर्क दिया,
"यदि हम दोषसिद्धि का इंतजार करते हैं तो वह अपराध करना जारी रखेगा।"
उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य की जिम्मेदारी समाज की रक्षा करना है।
हालांकि, जस्टिस ओक ने बताया कि धारा 432 के तहत राज्य के पास शर्तें लगाने का अधिकार है, लेकिन ये शर्तें उचित होनी चाहिए, क्योंकि राज्य के पास धारा 432(3) के तहत छूट रद्द करने का सर्वव्यापी अधिकार है।
उन्होंने कहा,
"केवल पुलिस अधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर कि व्यक्ति शालीनता से व्यवहार नहीं कर रहा है, उपधारा (3) लागू की जा सकती है। यहीं खतरा है। दूसरी शर्त के साथ भी यही है।"
जस्टिस ओक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीआरपीसी की धारा 432(3) के तहत यदि शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं तो उपयुक्त सरकार छूट रद्द कर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर उल्लंघन के कारण स्वतः ही छूट रद्द हो जानी चाहिए।
उन्होंने कहा,
"उपधारा (3) कहती है कि यदि शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं तो उपयुक्त सरकार छूट रद्द कर सकती है। इसलिए हर उल्लंघन के कारण छूट रद्द नहीं होनी चाहिए। अब कृपया दूसरी शर्त देखें। हम समझते हैं कि यदि आप कहते हैं कि रिहा होने के बाद उसे कोई अपराध नहीं करना चाहिए। लेकिन यह कहना कि उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उपधारा (3) के विपरीत है। शर्त यह हो सकती है कि वह स्थायी छूट पर रिहा होने के बाद कोई अपराध नहीं करेगा। यहां शर्त 2 के कारण छूट स्वतः रद्द हो जाती है।”
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को सीआरपीसी की धारा 432(3) में पढ़ा जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि किसी भी उल्लंघन के लिए छूट का स्वतः रद्द होना न्यायोचित नहीं होगा।
प्रस्तुतियां सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।
केस टाइटल- माफ़भाई मोतीभाई सागर बनाम गुजरात राज्य और अन्य।