'अपवित्रता वास्तव में अश्लीलता नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने अपशब्दों के इस्तेमाल के लिए 'कॉलेज रोमांस' के एक्टर्स और निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर रद्द की

Shahadat

20 March 2024 9:24 AM IST

  • अपवित्रता वास्तव में अश्लीलता नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने अपशब्दों के इस्तेमाल के लिए कॉलेज रोमांस के एक्टर्स और निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर रद्द की

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 मार्च) को 'कॉलेज रोमांस' नाम की वेब सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ अश्लीलता के लंबित आपराधिक मामला रद्द कर दिया।

    जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए कहा कि अश्लीलता और अपवित्रता अपने आप में अश्लीलता नहीं है।

    दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले अपने आदेश में वेब सीरीज के मुख्य कलाकारों और निर्माताओं के खिलाफ अश्लीलता का मामला रद्द करने से इनकार कर दिया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट ने वेब सीरीज में इस्तेमाल की गई भाषा का विश्लेषण और परीक्षण करते समय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की धारा 67 के तहत दंडनीय भाषा को अश्लील मानकर गलती की।

    जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया,

    "हालांकि किसी व्यक्ति को अश्लील और अपशब्दों से भरी भाषा अरुचिकर, अप्रिय, असभ्य और अनुचित लग सकती है, लेकिन यह अपने आप में 'अश्लील' होने के लिए पर्याप्त नहीं है। अश्लीलता उस सामग्री से संबंधित है, जो यौन और वासनापूर्ण विचारों को जगाती है, जो कि नहीं है। सभी अपमानजनक भाषा या अपवित्रता का प्रभाव जो प्रकरण में नियोजित किया गया है। बल्कि, ऐसी भाषा घृणा या सदमा पैदा कर सकती है। हाईकोर्ट के निष्कर्ष की वास्तविकता यह है कि एक बार उसने भाषा को अपवित्र और अश्लील पाया, यह वास्तव में IT Act की धारा 67 के तहत अश्लीलता की आवश्यकताओं से दूर चला गया। हाईकोर्ट अपने निष्कर्षों में अंतर्निहित विरोधाभास को नोटिस करने में विफल रहा।"

    अदालत ने कहा,

    "जब हम वेब सीरीज के कथानक और विषय के संदर्भ में ऐसी भाषा के उपयोग को देखते हैं, जो युवा स्टूडेंट के कॉलेज जीवन पर हल्का-फुल्का शो है, तो यह स्पष्ट है कि इन शब्दों का उपयोग किसी सेक्स से संबंधित नहीं है। इसका कोई यौन संबंध नहीं है। न तो वेब-सीरीज़ के निर्माता का इरादा है कि भाषा को उसके शाब्दिक अर्थ में लिया जाए और न ही इसका प्रभाव सामग्री देखने वाले उचित दर्शक पर पड़ेगा। इसलिए एक स्पष्ट बात है कि अश्लीलता निर्धारित करने के लिए सामग्री का विश्लेषण और जांच करने में हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए कानूनी दृष्टिकोण में त्रुटि हुई।"

    केस टाइटल: अपूर्वा अरोड़ा और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) एवं अन्य

    Next Story