सुप्रीम कोर्ट ने उधार पर प्रतिबंध को लेकर केंद्र के खिलाफ केरल की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

Shahadat

26 Jan 2024 10:03 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने उधार पर प्रतिबंध को लेकर केंद्र के खिलाफ केरल की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 जनवरी) को केंद्र से कहा कि वह केरल सरकार द्वारा राज्य के वित्त में केंद्र सरकार के कथित हस्तक्षेप के खिलाफ दायर अंतरिम राहत आवेदन पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करे।

    केरल राज्य ने पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि केंद्र के कदम राज्य की वार्षिक बजट में उल्लिखित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता में बाधा डाल रहे हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी की शुरुआत में इस याचिका पर नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने अनुच्छेद 131 के तहत दायर मूल मुकदमे की सुनवाई की।

    सुनवाई के दौरान, केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने 31 जनवरी को आसन्न बजट की समय-सीमा का हवाला देते हुए स्थिति की तात्कालिकता पर जोर दिया। उन्होंने मुकदमे को निरर्थक होने से रोकने के लिए शीघ्र प्रतिक्रिया का अनुरोध किया।

    दूसरी ओर, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने तात्कालिकता का विरोध करते हुए कहा कि मौजूदा मुद्दे आर्थिक प्रबंधन नीति के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य की तात्कालिकता और कुछ नहीं बल्कि अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास है।

    अंततः, खंडपीठ ने केंद्र को अंतरिम राहत आवेदन पर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने और उसके बाद तीन दिनों के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले पर आगे की सुनवाई 13 फरवरी को होनी है।

    मुकदमा वित्त मंत्रालय के निर्देशों और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन को चुनौती देते हुए राज्य पर लगाई गई कम उधार सीमा पर प्रकाश डालता है, जो संभावित रूप से गंभीर वित्तीय संकट का कारण बन सकता है।

    केरल सरकार ने तर्क दिया कि राज्य को अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए तत्काल लगभग 26,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मुकदमे के अनुसार, राज्य के वित्त को विनियमित करने के विशेष अधिकार का केंद्र द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं और अन्य प्रतिबद्धताओं में पर्याप्त बकाया हो गया।

    पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य की प्रगति, समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक अपनी बजटीय आवश्यकताओं के अनुरूप उधार लेने के अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने की अनिवार्यता को रेखांकित किया।

    केस टाइटल- केरल राज्य बनाम भारत संघ | 2024 का मूल सूट नंबर 1

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