रेबीज रोधी टीकों की प्रभावकारिता की जांच करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और केरल सरकार से जवाब मांगा

Shahadat

13 Jan 2024 7:51 AM GMT

  • रेबीज रोधी टीकों की प्रभावकारिता की जांच करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और केरल सरकार से जवाब मांगा

    सुप्रीम कोर्ट ने मनुष्यों को दी जाने वाली इंट्रा डर्मल रेबीज वैक्सीन (IDRV) की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सरकारी वकील को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब शीघ्र दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने इसे 'गंभीर मुद्दा' बताया।

    जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने आदेश दिया:

    "इस मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम एएसजी... और केरल के सरकारी वकील से अनुरोध करते हैं कि वे निर्देश प्राप्त करें और आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर किसी भी कीमत पर शीघ्रता से जवाब दाखिल करें।"

    जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने 31 अक्टूबर 2022 को इस याचिका पर नोटिस जारी किया। इसके अनुसरण में मामला 06 जुलाई, 2023 को सूचीबद्ध किया गया, जिसमें केरल राज्य को प्रतिवादी पक्ष के रूप में जोड़ा गया।

    केरल प्रवासी एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में रेबीज के मामलों में वृद्धि को देखते हुए भारत में कुत्तों को दी जाने वाली रेबीज पशु मेडिकल वैक्सीन की प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन की भी मांग की गई।

    यह याचिका उन कई व्यक्तियों की पृष्ठभूमि में दायर की गई, जिन्हें पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस के बावजूद, कुत्तों द्वारा काटे जाने के कारण रेबीज से पीड़ित होना पड़ा। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि इन मौतों ने उपचार प्रोटोकॉल और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि टीकों की प्रभावकारिता के संबंध में कई सवाल खड़े कर दिए।

    याचिका में कहा गया,

    "राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा जारी दिशानिर्देश नोट के अनुसार, मनुष्यों के लिए रेबीज वैक्सीन का निर्माण जटिल प्रक्रिया होने के कारण विनिर्माण और जांच के लिए कम से कम तीन से चार महीने की आवश्यकता होती है।"

    हालांकि, इससे पता चलता है कि ऐसे उदाहरण हैं, जहां वैक्सीन निर्माण के 14 दिनों के भीतर राज्य में पहुंच गई।

    याचिका में विस्तार से बताया गया,

    "अपेक्षित गुणवत्ता जांच का पालन न करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का सीधा उल्लंघन होगा। इसके अलावा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और उसके तहत नियमों के तहत प्रावधानों का उल्लंघन होगा।"

    हालांकि, याचिका से पता चलता है कि ऐसे उदाहरण हैं, जहां वैक्सीन निर्माण के 14 दिनों के भीतर राज्य में पहुंच गई।

    यह भी कहा गया कि रेबीज संक्रमित कुत्तों की संख्या में वृद्धि भी चिंता का विषय है। इस प्रकार, यह कुत्तों को दिए जाने वाले एंटी-रेबीज टीकों की गुणवत्ता की जांच की मांग करता है। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रेबीज के खतरे को उसके स्रोत यानी कुत्तों से खत्म करना रेबीज के प्रसार को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है।

    एक्सपर्ट कमेटी की स्थापना के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने व्यापक प्रचार-प्रसार करने और डब्ल्यूएचओ द्वारा समर्थित नवीनतम विकास के अनुसार समय-समय पर उचित संशोधन के साथ रेबीज प्रोफिलैक्सिस, 2019 के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के उचित और समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की भी प्रार्थना की।

    केस टाइटल: केरल प्रवासी एसोसिएशन अपने अध्यक्ष बनाम भारत संघ और अन्य के माध्यम से, डब्ल्यू.पी. (सी) नंबर 882/2022, डायरी नंबर - 31222 - 2022

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