सुप्रीम कोर्ट ने महिला राजनेता पर वीडियो मामले में पत्रकार को दी अंतरिम अग्रिम जमानत
Amir Ahmad
18 Jun 2025 1:37 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार टी.पी. नंदकुमार द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल क्राइम ऑनलाइन पर महिला राजनेता के खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक वीडियो प्रकाशित करने के मामले में राहत की मांग की थी।
जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की अवकाशकालीन खंडपीठ ने नंदकुमार को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि यदि उनकी गिरफ्तारी होती है तो उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत और बॉन्ड भरने पर रिहा किया जाएगा, जिसकी शर्तें जांच अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार होंगी। साथ ही याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया।
प्रोसेक्यूशन ने आरोप लगाया कि यूट्यूब चैनल क्राइम ऑनलाइन पर प्रसारित वीडियो में एक प्रमुख महिला नेता के प्रति अपमानजनक, यौन रूप से आपत्तिजनक और धमकीपूर्ण टिप्पणियां की गई, जो उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से थीं।
याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा:
75(1)(iv): महिला की मर्यादा का अपमान करने के लिए।
79: धमकाने और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से।
351(1)(2): इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रसारित करने के लिए
तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत FIR दर्ज की गई।
केरल हाईकोर्ट ने 09.06.2025 को आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को पहले पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। नंदकुमार ने हाईकोर्ट द्वारा राहत न दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद तय की।
टाइटल: टी.पी. नंदकुमार बनाम केरल राज्य व अन्य, SLP(Crl) No. 9098/2025.