सुप्रीम कोर्ट ने Congress MLA के खिलाफ टिप्पणी मामले में BJP MLA सीटी रवि के खिलाफ मुकदमे पर लगाई रोक
Amir Ahmad
19 May 2025 4:27 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधान परिषद में दिए गए भाषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधायक (BJP MLA) सीटी रवि के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कांग्रेस विधायक (Congress MLA) लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक शब्दों के उपयोग पर सीटी रवि के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
सीटी रवि पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 79 (महिला की मर्यादा भंग करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि 19 दिसंबर 2024 को जो बयान दिया गया, वह विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान दिया गया था। इसलिए उन्हें संसदीय कार्यों के दौरान सदस्यों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया:
अनुच्छेद 105(1) – संसद में भाषण की स्वतंत्रता की गारंटी।
अनुच्छेद 105(2) – संसद में कही गई बातों या डाले गए वोट पर कानूनी कार्यवाही से संरक्षण।
अनुच्छेद 122(1) – कार्यवाही की वैधता को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
अनुच्छेद 194 – राज्य विधायकों को भाषण की स्वतंत्रता और विधानमंडल में की गई कार्रवाइयों पर संरक्षण।
हाईकोर्ट जज एम. नागप्रसन्ना ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर कथित शब्द बोले गए या इशारा किया गया। वह किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो उसका विधानमंडल की कार्यवाही से कोई संबंध नहीं है, "कोई संबंध नहीं, तो कोई विशेषाधिकार नहीं।"
सीटी रवि को 19 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें तुरंत जमानत दे दी गई। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामला रद्द करने की मांग की थी, जिस पर फिलहाल ट्रायल पर रोक लगा दी गई।
केस टाइटल: सीटी रवि बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य | SLP(Crl) 7859/2025

