भीमा कोरेगांव मामला: वरवरा राव की जमानत शर्तों में संशोधन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

Amir Ahmad

19 Sept 2025 12:49 PM IST

  • भीमा कोरेगांव मामला: वरवरा राव की जमानत शर्तों में संशोधन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

    वरवरा राव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार किया। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी, 85 वर्षीय राव ने अपनी मेडिकल जमानत की शर्त में संशोधन की मांग की थी। यह शर्त उन्हें ग्रेटर मुंबई क्षेत्र छोड़ने के लिए ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेने के लिए बाध्य करती है।

    जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने राव के वकील सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर की दलीलें सुनने के बाद याचिका को वापस ले लिया। ग्रोवर ने कहा कि राव चार साल से जमानत पर हैं लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी हैदराबाद चली गई हैं। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ग्रोवर ने यह भी बताया कि राव की मासिक पेंशन 50,000 है, जबकि उनके स्वास्थ्य पर हर महीने 76,000 खर्च होते हैं। तेलंगाना में उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं लेकिन मुंबई में उन्हें पैसे खर्च करने पड़ते हैं।

    इस पर असंतुष्ट होकर जस्टिस माहेश्वरी ने कहा,

    "सरकार उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी अन्यथा उसी अदालत में जाएं। हमें इसमें कोई रुचि नहीं है।"

    ग्रोवर ने यह भी सूचित किया कि मामले की कार्यवाही अभी CrPC की धारा 207 के चरण में है और मुकदमे के जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है। उन्होंने अनुरोध किया कि राव को बाद में आवेदन करने की अनुमति दी जाए। हालांकि, अदालत ने आदेश में ऐसी कोई बात दर्ज करने से इनकार कर दिया।

    आखिरकार याचिका वापस ले ली गई।

    बता दें, अगस्त, 2022 में जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने राव को उनकी उम्र, स्वास्थ्य स्थितियों और हिरासत में बिताए गए 2.5 साल की अवधि को ध्यान में रखते हुए मेडिकल आधार पर जमानत दी थी। उस समय अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि राव को स्पेशल NIA कोर्ट की अनुमति के बिना ग्रेटर मुंबई का क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहिए।

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