सुप्रीम कोर्ट ने JJ Act के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल के लिए दिशानिर्देश की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया
Shahadat
3 Jan 2024 10:33 AM IST
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में एक नोटिस जारी किया, जिसमें किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act, 2015) के तहत वयस्कता की कानूनी उम्र (18 वर्ष) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि JJ Act, 2015 की धारा 2 (14)(iv) के दायरे में आने वाले बच्चों के लिए 'पश्चात देखभाल' का कोई विशिष्ट प्रावधान मौजूद नहीं है। JJ Act, 2015 में "देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे" को परिभाषित किया गया है, जिसमें वे बच्चे शामिल हैं, जो मानसिक रूप से बीमार हैं, या मानसिक रूप से/शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, या लाइलाज या लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और जिनका या तो समर्थन करने वाला कोई नहीं है या जिनके अभिभावक अयोग्य हैं। ऐसे बच्चे की देखभाल और सुरक्षा करें।
नोटिस जारी करते हुए पीठ ने कहा,
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में जो शिकायत की गई है, वह यह है कि एक्ट की धारा 2(14)(iv) के तहत परिभाषा के अंतर्गत आने वाले देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल के संबंध में कोई प्रावधान नहीं हैं। JJ Act, 2015 के तहत 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इसे 21 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
इसके अलावा केंद्रीय एजेंसियों को सेवा देने की छूट दी गई। मामले को 4 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
केस टाइटल: केएसआर मेनन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 001403 - / 2023