सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को निःशुल्क एवं समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए
LiveLaw News Network
23 Oct 2024 3:54 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता सुहास चकमा द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें कैदियों को निःशुल्क एवं समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के उपायों की मांग की गई थी।
एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्टों से कहा है कि वे सभी न्यायालयों को अभ्यास निर्देश जारी करने पर विचार करें, ताकि दोषसिद्धि एवं जमानत याचिका आदि खारिज करने पर सभी निर्णयों के साथ एक कवरशीट संलग्न की जा सके, जिसमें दोषियों को उच्च उपचार प्राप्त करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता सुविधा के उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी जाए।
इसने कहा:
"कवरशीट में उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए न्यायालय से जुड़ी कानूनी सहायता समिति का सीधा पता और फोन नंबर दिया जा सकता है। बरी किए जाने के खिलाफ अपील में संबंधित न्यायालयों द्वारा प्रतिवादियों को जारी किए गए नोटिस में भी इसी तरह की जानकारी दी जा सकती है।"
हाईकोर्टों को अपने संबंधित वेब पेजों पर निःशुल्क कानूनी सहायता सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए भी कहा गया है।
इन निर्देशों के अलावा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने माना,
"जागरूकता ही कुंजी है" और जागरूकता पैदा करने के लिए पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड और डाकघरों तथा रेलवे जैसे सार्वजनिक स्थानों पर निकटतम कानूनी सहायता अधिकारी का पता और संपर्क नंबर प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। इसमें कहा गया है: "यह स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में किया जाना चाहिए। कानूनी सेवा प्राधिकरण की वेबसाइटों और लैंडिंग पेजों पर पोस्टिंग जैसी डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से किए गए प्रचार उपायों के अलावा, स्थानीय भाषा में प्रचार अभियान ऑल इंडिया रेडियो पर चलाए जाने चाहिए।"
नालसा को निर्देश दिया गया है कि यदि आवश्यक हो, तो आगे के निर्देशों के लिए आवेदन प्रस्तुत करें।
जस्टिस विश्वनाथन ने मौखिक रूप से कहा कि कवरशीट पीड़ितों को भी दी जानी चाहिए।
अब तक क्या हुआ है?
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ को मुफ्त कानूनी सहायता के मुद्दे पर एमिकस और वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने सहायता प्रदान की। हंसारिया ने तर्क दिया था कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों के अस्तित्व के बावजूद, बड़ी संख्या में दोषियों को अपने दोषसिद्धि को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में जाने के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता के अपने मौजूदा अधिकार के बारे में पता नहीं है।
याचिका में कहा गया:
"इसलिए यह आवश्यक है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कोई भी दोषी आर्थिक या अन्य कारणों से अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के अपने अधिकार से वंचित न रहे।"
हंसारिया ने दलील दी कि एक ऐसी प्रक्रिया नियुक्त की जानी चाहिए जिसमें जेल कानूनी सहायता क्लीनिक के जेल विजिटिंग वकील 4 सप्ताह के भीतर देश की प्रत्येक जेल का दौरा करेंगे और कारावास की सजा काट रहे दोषियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। वे कैदी को उसकी दोषसिद्धि और कारावास की सजा के बारे में सूचित करेंगे और बताएंगे कि वह नि:शुल्क कानूनी सहायता पाने का हकदार है और वह दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील न्यायालय में नि:शुल्क अपील दायर कर सकता है।
सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने जेलों में भीड़भाड़ कम करने के तरीके के रूप में खुली जेलों को अपनाने का सुझाव दिया था और खुली जेलों के बारे में राज्यों से विवरण मांगा था। कानूनी सहायता के पहलू पर फैसला 30 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था।
कार्यवाही कैसे शुरू हुई?
सभी कार्यवाही करीमन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य से शुरू हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक एसएलपी पर सुनवाई करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और उसने लगभग 7 साल की देरी के बाद सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति से संपर्क किया था।
देरी की माफी के लिए आवेदन में, याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे जेल में कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है कि वह कानूनी सेवा समिति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर सकता है।
22 अप्रैल, 2024 को, हालांकि कोर्ट ने उसकी सजा को 17 साल की सजा के बजाय 7 साल की सजा में बदल दिया, लेकिन कोर्ट ने दोषियों को कानूनी सहायता के उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक एमिकस नियुक्त किया।
कानूनी सहायता का वैधानिक ढांचा
संविधान का अनुच्छेद 39ए राज्य को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने का आदेश देता है ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ने कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया। अध्याय III (धारा 3 से 11) ने राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया है; और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, जिला न्यायालयों और तालुका न्यायालयों में विधिक सेवा समितियों का गठन किया है।
इन सभी प्राधिकरणों/समितियों का जनादेश पात्र व्यक्तियों को विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। धारा 12 में उन मानदंडों को निर्दिष्ट किया गया है जो विधिक सहायता के हकदार हैं और इसमें 'हिरासत' में मौजूद व्यक्ति भी शामिल है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियमन 2010 ने पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए विस्तृत प्रावधान किए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लिनिक) विनियमन, 2011 में जेलों के अंदर सहित विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा क्लिनिकों की स्थापना का प्रावधान है।
हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने कर्मचारियों को कानूनी सेवाएं प्रदान करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को 'हर हफ्ते कम से कम दो बार जेलों का दौरा करना चाहिए' और 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जेल विजिटिंग वकील नियमित रूप से कैदियों और खासकर नए कैदियों से बातचीत करेंगे ताकि पता लगाया जा सके कि उनका प्रतिनिधित्व कोई वकील कर रहा है या नहीं और अगर नहीं, तो उन्हें कैदी को कानूनी सहायता वकील पाने के उनके अधिकार के बारे में बताना चाहिए' जैसे कदम उठाने होंगे।
कैदियों को कानूनी सहायता सेवाओं तक पहुंच और जेल कानूनी सहायता क्लीनिकों के कामकाज पर एसओपी, 2022। कानूनी सहायता तक पहुंच पर एसओपी में विस्तृत प्रावधान हैं ताकि कोई भी कैदी कानूनी कार्यवाही के किसी भी चरण में कानूनी सहायता प्रतिनिधित्व के बिना न रहे।
फिर कानूनी सेवाओं के माध्यम से जेलों में बंद दोषियों तक न्याय पहुंचाने पर नालसा के दस्तावेज हैं।
कार्यवाही के दौरान, एमिकस ने 2022 से सुप्रीम कोर्ट जिला विधिक सेवा समिति से डेटा भी मांगा। डेटा से पता चला कि वर्ष 2022 में दोषसिद्धि के खिलाफ 503 आवेदन प्राप्त हुए, जहां 10 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई थी।
आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि हाईकोर्ट के आपेक्षित निर्णय से लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करने तक काफी समय बीत चुका था।
9 मई को हंसारिया ने निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में दोषियों को जानकारी देने के लिए जेल विजिटिंग वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पत्र का प्रारूप प्रसारित किया। इसके बाद, 17 मई को, न्यायालय ने नालसा द्वारा प्रसारित संशोधित प्रारूप को रिकॉर्ड में ले लिया। इसके बाद, नालसा ने जेल विजिटिंग वकीलों द्वारा भरे जाने वाले संशोधित पत्र को प्रसारित किया और उन्हें निर्देश दिया कि वे प्राप्त आंकड़ों को एकत्रित करें और नालसा द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार जानकारी संकलित करें।
इसके बाद, नालसा की वकील रश्मि नंदकुमार ने विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत कीं। इसके बाद, नंदकुमार ने बताया कि कुछ मामलों में कैदी, विशेष रूप से कई मामलों में शामिल कैदी, जमानत पर रिहा नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि जमानत के बाद हिरासत में रहने की अवधि नहीं गिनी जाती है। कुछ मामलों में, कैदी चाहते हैं कि ट्रायल समाप्त हो जाए और इसलिए वे जमानत पर रिहाई के लिए आवेदन करने में अनिच्छुक हैं।
केस: सुहास चकमा बनाम भारत संघ एवं अन्य डब्लयूपी (सी ) संख्या 1082/2020