BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में डाक मतपत्र मानदंडों में ढील देने वाले ECI के सर्कुलर को YSR Congress की चुनौती खारिज की

Shahadat

3 Jun 2024 8:56 AM GMT

  • BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में डाक मतपत्र मानदंडों में ढील देने वाले ECI के सर्कुलर को YSR Congress की चुनौती खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 जून) को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSR Congress Party) द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार किया। उक्त याचिका में आंध्र प्रदेश राज्य में भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा डाक मतपत्र मानदंडों में ढील दिए जाने को चुनौती दी गई थी।

    जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने चुनाव आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप न करने और याचिकाकर्ता को मंगलवार को आने वाले परिणामों की घोषणा के बाद चुनाव याचिका में इसे चुनौती देने की स्वतंत्रता देने के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के दृष्टिकोण का समर्थन किया।

    पीठ ने YSRCP द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा,

    "इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हमें कोई योग्यता नहीं दिखती।"

    YSRCP की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि डाक मतपत्रों से संबंधित नियमों को भारत के चुनाव आयोग द्वारा 30 मई को जारी सर्कुलर द्वारा बदल दिया गया और यह केवल आंध्र प्रदेश राज्य में लागू था।

    सर्कुलर के अनुसार, फॉर्म 13ए (पोस्टल बैलेट के लिए अनुरोध करने वाला फॉर्म) केवल सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ ही स्वीकार किया जा सकता है, भले ही सत्यापन अधिकारी का नाम और पदनाम न हो।

    सिंघवी ने कहा कि कोई भी किसी के हस्ताक्षर को लिख सकता है और अगर बिना मुहर और पदनाम के फॉर्म स्वीकार किए जाते हैं तो शरारत की संभावना है। उन्होंने कहा कि एकमात्र प्रार्थना यह है कि डाक मतपत्रों की गिनती चुनाव संचालन नियमों के अनुसार सख्ती से की जानी चाहिए, ECI के 30 मई के सर्कुलर को नजरअंदाज करते हुए।

    उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी मामले में सर्कुलर नियमों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा इस आधार पर मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करने पर आपत्ति जताई कि चुनाव याचिका के रूप में वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।

    सीनियर वकील ने तर्क दिया कि चुनाव मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के लिए प्रतिबंध उन याचिकाओं पर लागू नहीं होता, जो चुनाव प्रक्रिया की सहायता के लिए हैं।

    सिंघवी ने कहा,

    "सत्यापन के लिए कोई हस्तलिखित शब्द नहीं हो सकता। अधिकारी की मुहर और मुहर होनी चाहिए।"

    संक्षेप में कहें तो यह याचिका आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 1 जून के आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसके तहत इसी मुद्दे पर YSRCP की रिट याचिका को चुनाव याचिका के माध्यम से विवाद उठाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया गया। यह प्रार्थना की गई कि 04.06.2024 को निर्धारित मतों की गिनती चुनाव संचालन नियम, 1961 और ECI के निर्देशों (2023) के अनुसार हो।

    विवाद आंध्र प्रदेश राज्य में डाक मतपत्रों के माध्यम से डाले गए लगभग 5 लाख वोटों के संबंध में उत्पन्न हुआ। चुनाव संचालन नियम, 1961 के अनुसार, यदि डाक मतपत्र पर विधिवत हस्ताक्षर (निर्वाचक द्वारा) और प्रमाणित (किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा) नहीं किया गया तो उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। एकमात्र अपवाद (जुलाई, 2023 के ECI निर्देशों के अनुसार) तब है, जब अधिकृत अधिकारी फॉर्म 13ए पर अपनी मुहर नहीं लगाता, लेकिन अन्यथा अपना नाम और पदनाम बताता है।

    30.05.2024 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अमरावती, आंध्र प्रदेश ने सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया कि भले ही फॉर्म 13A में केवल सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर हों, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इससे व्यथित होकर, YSRCP ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर अपनी याचिका खारिज होने पर पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान मामला दायर किया।

    केस टाइटल: YSRCP और अन्य बनाम भारत का चुनाव आयोग और अन्य | डायरी नंबर 25729-2024

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