सुप्रीम कोर्ट ने IRR Alignment Scam में चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका खारिज की
Shahadat
29 Jan 2024 5:37 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 जनवरी) को इनर रिंग रोड (IRR) मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत देने के हाईकोर्ट के खिलाफ आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार किया।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने इसका निपटारा करने से पहले राज्य की विशेष अनुमति याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की।
सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या यह मामला 'मतभेद' वाले मामले से जुड़ा है।
उन्होंने कहा,
"क्या इस मामले में भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए की प्रयोज्यता का सवाल उठता है? आरोप 2014 की अवधि से संबंधित हैं... लेकिन जांच उसके बाद की गई? यदि मान लीजिए कि धारा 17ए लागू होती है तो पूर्व मंजूरी न लेने का मामले का मुद्दा बनेगा।"
जब राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील रंजीत कुमार ने तर्क दिया कि सीनियर राजनेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के आरोप हैं, तो जस्टिस खन्ना ने पूछा,
"धारा 420 अपराध कैसे बनता है? नहीं, नहीं, धारा 420 का पता लगाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा..."
हालांकि, खंडपीठ शुरू में नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक थी, लेकिन नायडू के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने खंडपीठ को सूचित किया कि मामले में सह-अभियुक्त व्यक्तियों को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस खन्ना द्वारा खारिज कर दी गई थी।
इस पर खंडपीठ ने कहा,
"हमें इस आदेश का पालन क्यों नहीं करना चाहिए? वही आरोप, वही एफआईआर, वही तथ्य। मिस्टर कुमार, अगर मामले में एसएलपी खारिज कर दी गई है तो हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए।"
आख़िरकार, खंडपीठ ने फैसला सुनाया -
"हमारा ध्यान 2022 की एफआईआर नंबर 16 में सह-अभियुक्तों के मामले में विशेष अनुमति याचिका में नवंबर 2022 के आदेश की ओर आकर्षित किया गया। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए हम वर्तमान विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी करने के इच्छुक नहीं हैं। इसे अन्य एसएलपी में पारित आदेश के संदर्भ में निपटाया जाता है। हालांकि हम स्पष्ट करते हैं कि विवादित आदेश में की गई टिप्पणियों से जांच प्रभावित नहीं होगी और जांच एजेंसी हाईकोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना जांच करने के लिए स्वतंत्र होगी। इसके अलावा, यदि प्रतिवादी जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करता है तो याचिकाकर्ता निचली अदालतों में जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।''
केस टाइटल- आंध्र प्रदेश राज्य बनाम नारा चंद्रबाबू नायडू | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 978/2024