सुप्रीम कोर्ट ने संघ को असम के ट्रांजिट कैंपों में हिरासत में लिए गए 17 विदेशियों को तुरंत निर्वासित करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

16 May 2024 2:27 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने संघ को असम के ट्रांजिट कैंपों में हिरासत में लिए गए 17 विदेशियों को तुरंत निर्वासित करने का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को केंद्र सरकार को असम के ट्रांजिट शिविरों में हिरासत में लिए गए 17 घोषित विदेशियों को निर्वासित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह निर्देश यह देखते हुए दिया कि उनके खिलाफ कोई लंबित मामला दर्ज नहीं है।

    जस्टिस एएस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ असम में हिरासत केंद्रों की स्थिति से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी, जहां संदिग्ध नागरिकता वाले और विदेशी समझे जाने वाले व्यक्तियों को हिरासत में रखा गया था। कोर्ट ने 17 ऐसे घोषित विदेशी लोगों को तत्काल निर्वासित करने का आदेश दिया जिनके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाया गया था। ऐसे 4 विदेशियों को 2 वर्ष की अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया।

    न्यायालय ने असम कानूनी सेवा प्राधिकरण समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसे 30 अप्रैल को हिरासत केंद्रों का दौरा करके 2 साल तक हिरासत में लिए गए विदेशियों की संख्या का पता लगाने और बाद में हिरासत केंद्रों पर ऐसे विदेशियों को दी गई सुविधाओं की जांच के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया गया था।

    30.4.24 का उक्त आदेश पढ़ता है:

    "हम असम राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को असम राज्य में घोषित विदेशियों के हिरासत केंद्रों का दौरा करने और हिरासत केंद्रों में रखे गए रिकॉर्ड से यह पता लगाने का निर्देश देते हैं कि कितने घोषित विदेशियों को दो साल से अधिक अवधि के लिए उक्त हिरासत केंद्रों में हिरासत में रखा गया है। इस अभ्यास को पूरा करने के बाद, असम राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण हिरासत केंद्रों का दौरा करने के लिए एक टीम का गठन भी करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि हिरासत केंद्रों में घोषित विदेशियों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

    जबकि असम राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पीठ को सूचित किया कि 17 विदेशियों में से 4 को 2 साल से अधिक समय से हिरासत में रखा गया था, हिरासत केंद्र में सुविधाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।

    इसके बाद निर्धारित आदेश में निम्नलिखित निर्देश पारित किया गया:

    14 मई 2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि असम में एक हिरासत केंद्र है जिसे ट्रांजिट कैंप के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांजिट कैंप के हिरासत केंद्र में 17 घोषित विदेशियों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 4 ने 2 साल से अधिक समय बिताया है। उनका विचार है कि भारत संघ को इन 17 घोषित विदेशियों को निर्वासित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ अपराध दर्ज किए गए हैं, उन 4 व्यक्तियों को निर्वासित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्होंने हिरासत केंद्र में 2 साल से अधिक समय बिताया है । भारत संघ इन विदेशियों को निर्वासित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए इस आदेश की एक प्रति भारत संघ के सभी संबंधित अधिकारियों को भेजेगा।"

    सुनवाई के दौरान जस्टिस ओक ने कहा कि ऐसे विदेशियों को हिरासत में लिया गया है जबकि उनके खिलाफ कोई लंबित मामला दर्ज नहीं किया गया है।

    "ये ऐसे मामले नहीं हैं जहां मुकदमा लंबित है या अपराध लंबित है...वे वहां केवल इसलिए हैं क्योंकि वे विदेशी पाए गए हैं...देखिए उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है, भारत सरकार को उन सभी को निर्वासन के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ।"

    हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि ऐसे घोषित विदेशियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किए गए बजट का उपयोग भारतीय नागरिकों के लिए अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के लिए किया जा सकता था।

    "हल्के अंदाज में हम आपको बता रहे हैं कि आप उन विदेशी नागरिकों को आतिथ्य दे रहे हैं जिन्हें बहुत पहले ही भारत से बाहर चले जाना चाहिए था, वही पैसा भारत के नागरिकों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।"

    जस्टिस भुइयां ने यह भी पूछा कि क्या निर्वासन की सुविधा के लिए पड़ोसी देशों के साथ कोई मौजूदा प्रक्रिया या संधि है।

    "ये विदेशी ट्रिब्यूनल एक बार निष्कर्ष दे देते हैं, तो अगला कदम क्या होता है? क्या आपके पास पड़ोसी देश के साथ निर्वासन संधि है? अगर उन्हें वहां भेजना होगा, तो वे कैसे भेजेंगे? आप उन्हें केवल केंद्रों में नहीं रख सकते।"

    कोर्ट ने आदेश दिया है कि आज से 2 महीने बाद एक हलफनामे के रूप में एक अनुपालन रिपोर्ट दी जाएगी। असम राज्य कानूनी सेवाओं द्वारा नियुक्त समिति घोषित विदेशियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की प्रकृति का पता लगाने के लिए हिरासत केंद्र का दौरा करेगी।

    अब इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

    मामला : राजुबाला दास बनाम भारत संघ डब्ल्यू पी ( क्रिमिनल) नंबर 000234 - / 2020

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