सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की निंदा करने के खिलाफ न्यायिक अधिकारियों को दिए गए दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों की आलोचना क

Shahadat

2 Aug 2024 5:06 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की निंदा करने के खिलाफ न्यायिक अधिकारियों को दिए गए दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों की आलोचना क

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (1 अगस्त) को दिल्ली हाईकोर्ट के “आपराधिक मामलों की सुनवाई में प्रैक्टिस” के नियमों की आलोचना की, जिसमें कहा गया कि “अदालतों के लिए पुलिस अधिकारियों की निंदा करना अवांछनीय है, जब तक कि वे मामले से पूरी तरह से प्रासंगिक न हों”। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि हाईकोर्ट न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देश नहीं दे सकता कि वे निर्णय कैसे लिखें।

    नियमों के अध्याय 1, भाग एच की धारा 6 में इस बात पर जोर दिया गया कि अदालतों को पुलिस के खिलाफ केवल तभी निंदा टिप्पणी करनी चाहिए, जब वे मामले से पूरी तरह से प्रासंगिक हों। नियम में अपराध का पता लगाने में पुलिस को मिलने वाले सार्वजनिक समर्थन की कमी का हवाला दिया गया। अदालतों को छोटी-मोटी अनियमितताओं को गंभीर कदाचार में बदलने के खिलाफ चेतावनी दी गई है।

    इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर पुलिस का कदाचार, जैसे कि सबूत गढ़ना, साबित हो जाता है, तो कड़ी सजा की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, नियम के अनुसार, यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी सरकारी कर्मचारी के आचरण की आलोचना करता है, तो निर्णय की कॉपी जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए, जो फिर इसे गृह सचिव के 15 अप्रैल, 1936 के परिपत्र का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भेज देगा।

    जस्टिस अभय ओक ने जोर देकर कहा,

    "दिल्ली हाईकोर्ट ने जो किया, वह है - जजों को किस तरह से निर्णय सुनाना चाहिए। इस बारे में लिखित निर्देश देना। जजों को पढ़ाना, न्यायिक अकादमी में उनका मार्गदर्शन करना यह लिखने से अलग है कि आपको यह नहीं करना चाहिए, आपको वह नहीं करना चाहिए। यह न्यायालय का विवेक है।"

    उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्देश न्यायिक या प्रशासनिक पक्ष में पारित नहीं किए जा सकते।

    जस्टिस अभय ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ न्यायिक अधिकारी की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो चोरी के मामले में दो पुलिस अधिकारियों के आचरण के बारे में उनकी टिप्पणियों पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ थी।

    यह मामला याचिकाकर्ता/एडिशनल सेशन जज (ASJ) द्वारा चोरी के मामले की जांच करने वाले दो पुलिस अधिकारियों (IO/SHO) के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों से उत्पन्न हुआ। ASJ ने टिप्पणी की थी कि मामले की जांच के संबंध में पुलिस की ओर से "कुछ गड़बड़" थी। कहा कि संबंधित DCP ने "मामले को दबा दिया।"

    ASJ ने पुलिस अधिकारियों की जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर के DCP स्तर के अधिकारी द्वारा जांच शामिल थी।

    दिल्ली हाईकोर्ट ने विवादित निर्देशों और टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि ASJ ने इस मुद्दे को "अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर" पेश किया। हाईकोर्ट ने कहा कि ASJ की टिप्पणियां "प्रकृति में संक्षिप्त, अपने दायरे में दंडात्मक, अपने लहजे और भाव में कलंक लगाने वाली और अपेक्षित न्यायिक आचरण की समझ से परे थीं।"

    हाईकोर्ट ने आगे कहा कि ASJ ने पुलिस स्टेशन दक्षिण के अधिकार क्षेत्र से बाहर के DCP स्तर के अधिकारी से दूसरी जांच का आदेश देकर अनावश्यक रूप से संबंधित DCP की रिपोर्ट पर अविश्वास किया। निर्देश को "पूरी तरह से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया और पूरी तरह से अनावश्यक" माना गया, जो कि पहले से संबोधित और तुच्छ बात के लिए पुलिस अधिकारियों के प्रशासनिक समय को प्रभावित करता है।

    हाईकोर्ट ने ASJ के निर्देशों को "अनुपातहीन" और "पुलिस अधिकारियों के प्रशासनिक कार्यों में गंभीर अतिक्रमण" कहा, जिसके कारण ASJ को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा।

    जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की विशेष अनुमति याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले माना कि न्यायिक आलोचना को अत्यंत सावधानी के साथ पारित किया जाना चाहिए, क्योंकि आलोचना अधिकारियों के पेशेवर करियर पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है।

    कार्यवाही के दौरान, जस्टिस ओक ने न्यायिक अधिकारी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी पारित करने के पीछे के कारण पर सवाल उठाते हुए कहा,

    "यदि आपराधिक मामलों से निपटने के दौरान 'एन' मामलों में न्यायिक अधिकारी को पुलिस का आचरण आपत्तिजनक लगता है तो उसे ऐसा कहना ही होगा।"

    जस्टिस ओक ने जब पूछा कि क्या याचिकाकर्ता उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग कर रहा है तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट के प्रैक्टिस डायरेक्शन को भी चुनौती दे रहा है।

    वकील ने जोर देकर कहा,

    "मैं हर बार इस अदालत में किस हद तक आ सकता हूं, अगर हाईकोर्ट का प्रैक्टिस डायरेक्शन कहता है कि मैं पुलिस के खिलाफ एक भी टिप्पणी नहीं कर सकता?"

    उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के पहले के आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा पुलिस के खिलाफ की गई इसी तरह की टिप्पणियों को हटा दिया गया।

    जस्टिस ओक ने जवाब दिया,

    “हाईकोर्ट किसी न्यायिक अधिकारी को कोई टिप्पणी न करने का निर्देश नहीं दे सकता। हाईकोर्ट ऐसा अभ्यास निर्देश कैसे जारी कर सकता है?”

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के अभ्यास निर्देश पुलिस अधिकारियों को पूर्ण छूट प्रदान करते हैं।

    जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,

    “हमें यह कहना होगा कि यह गलत है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। इसे वापस लिया जाना चाहिए।”

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस (दंड और अपील) नियम न्यायिक अधिकारियों को उचित मामलों में पुलिस के खिलाफ सख्त टिप्पणी करने का अधिकार देते हैं।

    जस्टिस ओक ने स्पष्ट किया,

    “यह है कि अगर सख्त टिप्पणी की जाती है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। यह आपको सख्त टिप्पणी करने का अधिकार नहीं देता।”

    वकील ने जोर देकर कहा कि यह सख्त टिप्पणी करने की शक्ति का अनुमान लगाता है।

    जस्टिस ओक ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने टिप्पणी की,

    “अगर न्यायिक अधिकारी ऐसी दलील देते हैं तो हमें न्यायिक अधिकारी के बारे में भी कुछ कहना होगा। वकील हम समझ सकते हैं। न्यायिक अधिकारियों को पता होना चाहिए कि कहां रुकना है और कहां संयम दिखाना है।”

    न्यायालय ने मामले को 8 अगस्त, 2024 को सूची में सबसे ऊपर सूचीबद्ध किया।

    जस्टिस ओक याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील से सहमत थे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार, दोषपूर्ण जांच और कर्तव्य की उपेक्षा के मामलों में टिप्पणी पारित करना न्यायालयों का कर्तव्य है।

    केस टाइटल- सोनू अग्निहोत्री बनाम चंद्रशेखर

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