सुप्रीम कोर्ट ने SHUATS वीसी डॉ. राजेंद्र बिहारी लाल की अंतरिम जमानत की पुष्टि की; यूपी राज्य द्वारा दायर रिकॉल आवेदन खारिज किया

Shahadat

4 April 2024 10:17 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने SHUATS वीसी डॉ. राजेंद्र बिहारी लाल की अंतरिम जमानत की पुष्टि की; यूपी राज्य द्वारा दायर रिकॉल आवेदन खारिज किया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 अप्रैल) को सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (SHUATS) के कुलपति डॉ. राजेंद्र बिहारी लाल को कथित बलपूर्वक धर्म परिवर्तन पर दी गई अंतरिम जमानत को वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया।

    कोर्ट ने 4 मार्च 2024 को SHUATS वीसी को दी गई अंतरिम जमानत की भी इस शर्त पर पुष्टि की कि वह जांच में सहयोग करेंगे। जमानत आदेश 31 दिसंबर 2023 को पुलिस स्टेशन नैनी, प्रयागराज में रजिस्टर्ड एफआईआर नंबर 693/2023 से संबंधित है।

    दिसंबर, 2023 में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं: एफआईआर नंबर 538/2023 और एफआईआर नंबर 693/2023 दिनांक 11.12.23 और 31.12.23। एफआईआर नंबर 538 भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 504 और 386 और उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम की धारा 3 और 5 (1) के तहत अपराधों से संबंधित है।

    याचिकाकर्ता को एफआईआर नंबर 693/2023 के संबंध में गिरफ्तार किया गया और एफआईआर नंबर 538/2023 में रिमांड पर लिया गया।

    4 मार्च को कोर्ट ने एफआईआर नंबर 538 और 693 के संबंध में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। हालांकि, जमानत की शर्तें सत्र न्यायालय द्वारा निर्धारित की जानी थीं, जिसमें जमानत बांड 25,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

    जमानत आदेश के बाद उत्तर प्रदेश राज्य ने राहत दिए जाने के खिलाफ दलील देते हुए वापस बुलाने के लिए आवेदन दायर किया। एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि याचिकाकर्ता की जमानत याचिका अभी भी हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है।

    सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर, 2023 से याचिकाकर्ता की लंबी हिरासत और हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका पर विचार करने में देरी पर गौर किया। इन कारकों पर विचार करते हुए न्यायालय ने 4 मार्च, 2024 को अपने पहले के जमानत आदेश की पुष्टि की, इस शर्त के साथ कि याचिकाकर्ता एफआईआर नंबर 693/2023 के संबंध में जांच अधिकारी के साथ सहयोग करेगा।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अपने आदेश में कहा:

    "हालांकि, जमानत के लिए आवेदन 5 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट के समक्ष दायर किया गया, लेकिन इस पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना बाकी है और हाईकोर्ट द्वारा सूचीबद्ध करने की अगली तारीख 6 मार्च 2024 थी। यह इन परिस्थितियों में है, यह न्यायालय अपने आदेश दिनांक 4 मार्च, 2024 द्वारा याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए बाध्य है।

    हमने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखा है। माना जाता है कि आरोप-पत्र एफआईआर नंबर 538/2023 में दायर किया गया। हमारा विचार है कि 4 मार्च, 2024 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करना उचित होगा, बशर्ते कि याचिकाकर्ता एफआईआर नंबर 693/2023 में जांच के संबंध में जांच अधिकारी में सहयोग करेगा। ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर वह आईओ के कार्यालय में उपस्थित होंगे। उपरोक्त शर्तों के अधीन हम याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के इस न्यायालय के 4 मार्च, 2024 के अंतरिम आदेश की पुष्टि करते हैं।"

    सामूहिक धर्म परिवर्तन के आरोपों पर SHUATS वीसी और अन्य यूनिवर्सिटी अधिकारियों के खिलाफ कुछ अन्य एफआईआर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ मामलों में राहत दी है।

    केस टाइटल: राजेंद्र बिहारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एसएलपी (सीआरएल) नंबर 002944 - /2024

    Next Story