SCBA पदों में तिहाई महिला आरक्षण का आदेश 'प्रायोगिक आधार' पर: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

LiveLaw News Network

6 May 2024 2:55 PM IST

  • SCBA पदों में तिहाई महिला आरक्षण का आदेश प्रायोगिक आधार पर: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (06 मई) को स्पष्ट किया कि उसका आदेश जिसके तहत उसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का निर्देश दिया था, वह "प्रायोगिक आधार" पर है और सुधारों को लागू करने में आने वाली किसी भी कठिनाई को न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने 02 मई को पारित अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि यह आरक्षण आगामी चुनावों में भी लागू होगा, जो 16 मई, 2024 को होने हैं। यह भी आदेश दिया गया था कि चुनाव समिति, जिसका निर्णय सभी पहलुओं में अंतिम होगा, में सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता, राणा मुखर्जी और मीनाक्षी अरोड़ा शामिल होंगे। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिया गया कि आगामी चुनाव में एससीबीए के कोषाध्यक्ष का पद महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित रहेगा।

    इसके बाद, वकीलों के संगठन ने अगले ही दिन एक प्रस्ताव पारित कर 07 मई को 'आपातकालीन आम बैठक' बुलाने का आह्वान किया। प्रस्ताव में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के लिए यह आदेश पारित करने का "कोई अवसर" नहीं है। प्रस्ताव में दिए गए अनुसार बैठक का उद्देश्य बार एसोसिएशन नियमों में स्वत: संज्ञान से संशोधन के राष्ट्रव्यापी परिणामों पर चर्चा करना और आगे की कार्रवाई तय करना था।

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अनिवार्य रूप से यह भी दर्ज किया कि यह उक्त आकस्मिक बैठक अब रद्द हो गई है। इस प्रकार, कल होने वाली 'आपातकालीन आम बैठक' अब नहीं होगी।

    यह आदेश वकीलों के संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मौखिक उल्लेख किए जाने के बाद पारित किया गया। आरंभ में, सीनियर एडवोकेट प्रवीण एच पारेख ने उल्लेख किया कि यह आदेश वैध है या नहीं, यह घोषित करने के लिए आम सभा बुलाई जा रही है।

    इसके जवाब में, जस्टिस कांत ने कहा कि सहमति आदेश पारित किया गया था।

    जस्टिस कांत ने कहा,

    "बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में आपके द्वारा उस आदेश का स्वागत करते हुए एक बयान दिया गया है। आपने एक उदाहरण दिया कि हाउसिंग सोसाइटी की तरह, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो सकता है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, हम जमीनी स्तर पर आरक्षण की बात करते हैं...और बार एसोसिएशन कहेगा कि नहीं, नहीं, हम भारतीय संविधान का पालन नहीं करेंगे और हमारा संविधान सर्वोच्च है.."

    इसके बाद, सीनियर एडवोकेट जयंत भूषण ने स्पष्ट किया कि एससीबीए की चिंता यह थी कि क्या न्यायालय संविधान को निर्देशित कर सकता है, न कि आरक्षण या चुनाव कराने को। जबकि न्यायालय ने सराहना की कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसने यह भी उजागर किया कि यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुधारों का आदेश दिया गया है।

    जस्टिस कांत ने आगे कहा,

    "दूसरा पहलू, आप सर्वोच्च निकाय हैं। आप देश की पहली बार एसोसिएशन हैं। पूरा देश आपकी ओर देखता है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के मौलिक अधिकारों को लागू करने में दशकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। वास्तव में, आप प्रतिकूलताओं के मामले में सबसे आगे रहे हैं। अब, यदि आप संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान नहीं करेंगे, तो और कौन करेगा?" इसके बाद पीठ ने यह भी प्रस्ताव रखा कि एसोसिएशन सुधार ला सकता है।

    जस्टिस कांत ने कहा,

    "हम यह जिम्मेदारी तब क्यों लेंगे जब हमें लगेगा कि पहल की कमी है, तभी न्यायिक सक्रियता का सवाल आएगा। अगर बार एसोसिएशन कुछ प्रस्ताव लेकर आएगी तो हम आपके कदमों का स्वागत क्यों नहीं करेंगे?...ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे हैं। जिस तरह से प्रारूप तैयार किया गया है, वह (एससीबीए) से वांछनीय नहीं है...जहां तक ​​आम सभा संवैधानिक सिद्धांतों, सुप्रसिद्ध सुधारात्मक सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रही है, तो हर कोई आपके कदम की सराहना करेगा।"

    इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश सुनाया:

    "एससीबीए के पदाधिकारियों के मौखिक उल्लेख पर... यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 02 मई, 2024 का आदेश प्रायोगिक आधार पर है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उस आदेश के माध्यम से पेश किए गए सुधारों को प्रभावी बनाने में अनुभव की गई कठिनाइयों, यदि कोई हो, को रिकॉर्ड में रखा जाएगा और उक्त आदेश के अनुसार एससीबीए द्वारा सुझाए जाने वाले अन्य सुधारों के साथ विचार किया जाएगा। एससीबीए के अध्यक्ष डॉ आदिश अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि आदेश के सम्मान में, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और दिनांक 02 मई के आदेश के अनुसार इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जा रही है। डॉ आदिश अग्रवाल ने न्यायालय में उपस्थित अन्य पदाधिकारियों के साथ परामर्श के बाद कहा कि कल के लिए बुलाई गई बैठक रद्द की जाती है..."

    आगे बढ़ते हुए, न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी जोड़ा कि एससीबीए सचिव चुनाव की तिथि पर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करेंगे।

    2 मई के अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि एससीबीए एक "प्रमुख संस्था" है, और इसके मानदंड स्थिर नहीं रह सकते। न्यायालय ने संस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए समय पर सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस प्रकार, न्यायालय ने एससीबीए को प्रतियोगियों के लिए पात्रता शर्तों, प्रवेश शुल्क आदि के संबंध में एससीबीए नियमों में सुधार के लिए बार से अनुरोध करते हुए सुझाव मांगने के निर्देश भी दिए।

    केस: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम बीडी कौशिक, डायरी संख्या 13992/2023

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